- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- बीड
- /
- जबरन वसूली और मकोका मामले में कराड...
Beed News: जबरन वसूली और मकोका मामले में कराड को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
- बीमारी के कारण कराड को मशीन देने का आदेश
- कृष्णा आंधले को फरार घोषित किया गया
Beed News. अदालत ने जबरन वसूली और मकोका मामलों में वाल्मीक कराड को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मकोका तहत दर्ज हुई सरपंच हत्या मामले के आरोपी वाल्मीक कराड की पुलिस हिरासत 22 जनवरी को समाप्त हो गई। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। वाल्मीक कराड की सुनवाई बुधवार को बीड अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। वाल्मीक कराड को जबरन वसूली और मकोका दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सरकारी वकील ने बताया कि कराड के जमानत के लिए अभीतक आवेदन दाखिल नही किया। किंतु वह जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं, पर मकोका तहत कार्रवाई होने से छह महीने तक जमानत हो नहीं सकती।
कृष्णा आंधले को फरार घोषित किया गया
मस्साजोग के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या मामले में सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। इस हत्या मामले के आरोपी कृष्णा आंधले को पिछले एक महीने से लापता होने के बाद आखिरकार पुलिस प्रशासन की ओर से फरार घोषित कर दिया गया है। सीआईडी और एसआईटी की टीमें अभी भी उसकी तलाश में हैं और गहन तलाशी ली जा रही है।
कराड को मशीन देने का आदेश
संतोष देशमुख हत्या मामले में मकोका के तहत आरोपी वाल्मीक कराड के खिलाफ उनके वकीलों ने अदालत में दावा किया था कि उन्हें ऐसा रोग है, जिसमें सोते समय श्वास नली में रुकावट आने की संभावना रहती है। इसके लिए मशीन की आवश्यकता होती है। वकीलों ने तर्क दिया कि ऐसा न करने पर मौत हो सकती है। इस तर्क के आधार पर अदालत ने वाल्मीकि कराड को न्यायिक हिरासत में सीपीएपी मशीन देने का आदेश दिया है।
Created On :   22 Jan 2025 6:33 PM IST