कर्मियों को मुकदमे के बारे में बताएं

Judge orders Tesla to tell workers about trial
कर्मियों को मुकदमे के बारे में बताएं
टेस्ला को न्यायाधीश का आदेश कर्मियों को मुकदमे के बारे में बताएं
हाईलाइट
  • टेस्ला को न्यायाधीश का आदेश : कर्मियों को मुकदमे के बारे में बताएं

डिजिटल डेस्क, सैन फ्रांसिस्को। एक अमेरिकी न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है कि एलन मस्क द्वारा संचालित टेस्ला को अपने कर्मचारियों को एक मुकदमे के बारे में बताना चाहिए, जो श्रमिकों को अलगाव समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए संघीय कानूनों का कथित रूप से उल्लंघन करने का सामना कर रही है। इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला पर जून में दो कर्मचारियों ने मुकदमा दायर किया था, जिन्हें कंपनी में बड़े पैमाने पर छंटनी में बर्खास्त कर दिया गया था।

जॉन लिंच और डैक्सटन हर्ट्सफील्ड, जिन्होंने नेवादा राज्य में टेस्ला के गिगाफैक्ट्री में काम किया, उन्होंने मुकदमे में कहा कि वे 500 से अधिक गिगाफैक्ट्री कर्मचारियों में से थे, जिन्हें निकाल दिया गया था। टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार, अब, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश दिया है कि टेस्ला को अपने कर्मचारियों को मुकदमे के बारे में सूचित करना जारी रखना चाहिए जब तक कि संघीय अदालत में या मध्यस्थता की कार्यवाही में वादी के दावों का हल नहीं हो जाता।

टेस्ला ने दावों को खारिज करने के लिए पिछले महीने एक प्रस्ताव दायर किया था। सीईओ एलन मस्क द्वारा अपने वेतनभोगी कर्मचारियों की 10 प्रतिशत की छंटनी की घोषणा के बाद नेवादा में टेस्ला के गिगाफैक्ट्री से 500 से अधिक अन्य कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। मुकदमे के अनुसार, टेस्ला सामूहिक छंटनी कार्यकर्ता समायोजन और पुनप्र्रशिक्षण अधिसूचना (डब्ल्यूएआरएन) अधिनियम का उल्लंघन करती है।

इस अधिनियम में नियोक्ताओं को किसी सुविधा को बंद करने या उसी साइट से 50 या अधिक श्रमिकों की छंटनी करने से पहले कम से कम 60 दिन पहले श्रमिकों को सूचित करने की जरूरत है। मुकदमे के अनुसर, टेस्ला वादी और वर्ग के सदस्यों को उनकी समाप्ति की अग्रिम लिखित सूचना देने में विफल रहा है।

इसके बजाय, टेस्ला ने केवल कर्मचारियों को सूचित किया है कि उनकी समाप्ति तुरंत प्रभावी होगी। टेस्ला अधिसूचना अवधि को शून्य दिनों की अग्रिम सूचना को कम करने के लिए आधार का विवरण प्रदान करने में भी विफल रही है।

सोर्सः आईएएनएस

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Created On :   17 Sept 2022 1:30 PM IST

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