सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से आनंद मोहन को छूट से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने को कहा

Bhaskar Hindi
Update: 2023-05-19 09:14 GMT
gangster-politician Anand Mohan Singh.
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार सरकार को पूर्व सांसद आनंद मोहन को दी गई छूट के संबंध में मूल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया, जिन्हें 1994 में गोलापगंज के जिलाधिकारी जी. कृष्णया की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

जस्टिस सूर्यकांत और जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने बिहार सरकार के वकील को मोहन को दी गई छूट से संबंधित मूल रिकॉर्ड अदालत के अवलोकन के लिए पेश करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई अगस्त में निर्धारित की है। 8 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस अधिकारी जी. कृष्णया की विधवा की याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिन्हें 1994 में सिंह के नेतृत्व वाली भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था, आनंद मोहन की जेल से समय से पहले रिहाई के खिलाफ।

उमादेवी कृष्णया द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, मौत की सजा के विकल्प के रूप में एक दोषी को दी गई आजीवन कारावास की सजा को अलग तरह से देखा जाना चाहिए और पहली पसंद की सजा के रूप में दिए गए सामान्य आजीवन कारावास से अलग किया जाना चाहिए। मौत की सजा का एक विकल्प, अदालत द्वारा निर्देशित सख्ती से किया जाना चाहिए और छूट के आवेदन से परे होगा। कहा, आजीवन कारावास का अर्थ है पूरा जीवन। इसकी 14 साल की व्याख्या नहीं की जा सकती है। इसका मतलब है कि अंतिम सांस तक कारावास।

बिहार के जेल नियमों में संशोधन के बाद आनंद मोहन को सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया। याचिका में कहा गया है कि मोहन राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है और उसने खुद सांसद रहते हुए सेवारत आईएएस अधिकारी जी कृष्णया की हत्या की है। उन्हें राजनीतिक समर्थन प्राप्त है और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित हैं।

दलील में तर्क दिया गया कि बिहार जेल नियमावली, प्रावधान है कि जिन दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया है, वे 20 साल की सजा पूरी होने के बाद ही छूट के पात्र होंगे। 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी कृष्णया, जो तेलंगाना के रहने वाले थे, को भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला था, जब उनके वाहन ने गैंगस्टर छोटन शुक्ला के अंतिम संस्कार के जुलूस को ओवरटेक करने की कोशिश की थी। भीड़ को आनंद मोहन ने उकसाया था।

(आईएएनएस)

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