सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत, कर्नाटक-तमिलनाडु के सीएम ने अदालत के फैसले का स्वागत किया
- सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत
- कर्नाटक-तमिलनाडु के सीएम ने अदालत के फैसले का स्वागत किया
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में कही गई अभिव्यक्ति की आजादी को बरकरार रखा है। राहुल गांधी को न्याय मिला है और यह लोकतंत्र की जीत है। सीएम सिद्धारमैया ने शुक्रवार को लाल बाग में पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए यह बयान दिया।
इस बीच, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। सीएम एमके स्टालिन ने ट्वीट किया, ''न्याय की जीत हुई। मेरे भाई राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। वे वायनाड के सांसद के रूप में बरकरार रहेंगे। ये फैसला हमारी न्यायपालिका की ताकत और लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के महत्व में हमारे विश्वास की पुष्टि करता है।'' सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर 2019 के मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी और एक सांसद के रूप में उनका दर्जा बहाल कर दिया।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि टिप्पणी उचित नहीं थी और सार्वजनिक जीवन में भाषण देते समय एक व्यक्ति से सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है। पीठ ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।
(आईएएनएस)
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