केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, ED डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाने की मिली मंजूरी
- सिर्फ एक ही अधिकारी काम करने में सक्षम है
- संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया
- मिश्रा के कार्यकाल को कुछ समय तक बढ़ाने की मांग की थी
डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल बढ़ाये जाने की केंद्र की याचिका पर गुरुवार (27 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया है।
केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर तक का एक्सटेंशन दिए जाने की मांग की थी लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं हुआ। वहीं कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आगे अब कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने ED निदेशक एस.के. मिश्रा को 15 सितंबर तक ED निदेशक पद पर बने रहने की अनुमति दी। pic.twitter.com/eNhzbPQEIC
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 27, 2023
सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने याचिकाकर्ताओं को जानकारी देते हुए सूचित किया है। मेहता ने कहा हम जानते हैं आपने उन्हें हटाने का निर्देश दिया था। लेकिन आसाधारण परिस्थिति है। उन्होंने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) के नवंबर दौरे का भी जिक्र किया था।
इस पर जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि क्या आप यह छवि नहीं बना रहे हैं कि बाकी सभी अधिकारी अयोग्य हैं? सिर्फ एक ही अधिकारी काम करने में सक्षम है।
बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को दिए अपने अहम आदेश में संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को गलत ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा को सिर्फ 31 जुलाई तक ही ईडी निदेशक के पद पर बने रहने की मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार मिश्रा को पद पर 18 नवंबर तक बनाए रखना चाहती थी। जिसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तकनीकी और प्रकियागत पेंचीदिगियों में लगने वाले समय के ध्यान में रखते हुए उनके कार्यकाल को कुछ समय तक बढ़ाने की मांग की थी।