फ्लाइट में बम: धमकी देने वालों की अब खैर नहीं, सरकार लाने जा रही है सख्त कानून, नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया क्या मिल सकती है सजा?

  • राम मोहन नायडू किंजरापु ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
  • विमान सुरक्षा नियमों में जल्द होंगे बदलाव- नागरिक उड्डयन मंत्री
  • झूठी धमकी देने वाले का नाम होगा नो-फ्लाइंग लिस्ट में शामिल

Bhaskar Hindi
Update: 2024-10-21 10:24 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्री (Ministry of Civil Aviation) राम मोहन नायडू किंजरापु ने सोमवार (21 अक्टूबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विमान सुरक्षा नियमों (Aircraft Safety Regulations) में संशोधन की बात की है। हाल के दिनों में कई फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की फर्जी धमकियों के चलते नियमों को और भी ज्यादा सख्त करने की जरूरत लग रही थी। इसी बीच किंजरापु ने मीडिया से बात कर यह साफ कर दिया कि वह सख्त कानून लाने की तैयारी में हैं। उड्डयन मंत्री ने कहा ऐसे मामलों को रोकने के लिए दो चीजें की जा सकती हैं। पहला यह कि एयरक्राफ्ट सेफ्टी रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट लाया जाए। जिसके तहत अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका नाम नो-फ्लाइंग लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इसा मतलब यह है कि उस व्यक्ति को दोबारा किसी भी फ्लाइट से ट्रैवल करने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरा यह कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्यों का दमन अधिनियम  (Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Civil Aviation Act) में भी बदलाव किए जाएं। 

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नियमों को सख्त करने की है जरूरत- उड्डयन मंत्री

राम मोहन नायडू किंजरापु ने कहा कि विमान सुरक्षा नियमों में बदलाव करने की जरूरत है ताकि धमकी देने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।  

6 दिनों में 70 धमकियां

आपको बता दें कि, फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी को लेकर बीते कुछ दिनों से कई फर्जी कॉल्स आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक, पिछले 6 दिनों में करीब 70 फेक कॉल्स के जरिए फ्लाइट्स को उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। शनिवार को शनिवार (19 अक्टूबर) को तीस से भी ज्यादा फ्लाइट्स को धमकी मिली थी। जिसके चलते कई उड़ाने प्रभावित हुईं।

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