मेलबर्न में भारतीय मूल के सिख पर 14 करोड़ डॉलर क्रिप्टोकरंसी का मुकदमा

क्रिप्टोकरंसी औऱ केस मेलबर्न में भारतीय मूल के सिख पर 14 करोड़ डॉलर क्रिप्टोकरंसी का मुकदमा

Bhaskar Hindi
Update: 2022-10-11 17:00 GMT
मेलबर्न में भारतीय मूल के सिख पर 14 करोड़ डॉलर क्रिप्टोकरंसी का मुकदमा
हाईलाइट
  • क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए अपने बैंक कार्ड का इस्तेमाल

डिजिटल डेस्क, सिडनी। भारतीय मूल के एक सिख और उसके साथी, जिन्हें गलती से एक क्रिप्टोकरंसी कंपनी से 14 करोड़ डॉलर मिले थे, उन्हें ऑस्ट्रेलिया में मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने वह पैसा 12 लाख डॉलर के घर सहित अन्य चीजों पर खर्च किया था।

कैनबरा टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 37 वर्षीय जतिंदर सिंह और उसके साथी 40 वर्षीय थेवामनोगरी मनिवेल मंगलवार को मेलबर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट में जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए, जहां उन पर चोरी और अन्य आरोपों पर मुकदमा चल रहा है। क्रिप्टो डॉट कॉम का इरादा मनिवेल को 100 डॉलर वापस करने का था, लेकिन उसे गलती से 10,474,143 डॉलर ट्रांसफर कर दिया गया था। कंपनी को अपनी गलती का पता तब चला, जब दिसंबर 2021 में ऑडिट किया गया।

एक बाद की जांच में पाया गया कि बुल्गारिया में एक कर्मचारी, जिसने मई 2021 में धनवापसी की प्रक्रिया की थी, ने एक्सेल स्प्रेडशीट में गलत तरीके से 14 करोड़ डॉलर दर्ज किया था। मेलबर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट को बताया गया कि भले ही वह क्रिप्टो डॉट कॉम खाता सिंह के नाम पर था, लेकिन मनिवेल के खाते में भेजा गया था, क्योंकि उसने क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए अपने बैंक कार्ड का इस्तेमाल किया था।

एक प्रतियोगिता के बारे में क्रिप्टो डॉट कॉम ऐप से एक अधिसूचना भेजे जाने के बाद सिंह ने कथित तौर पर सोचा कि उसने पैसे जीते हैं। यही बात उसने मलेशियाई नागरिक मनिवेल से भी कही।

द एज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जांच से पता चला है कि 40 लाख डॉलर कथित तौर पर एक ऑफशोर बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसमें क्रेगीबर्न में 12 लाख डॉलर का घर और तीन अन्य संपत्तियों, एक कार, कला, फर्नीचर और मेलबर्न में दोस्तों को उपहार सहित अन्य मदों पर 10 लाख डॉलर से अधिक खर्च किया गया था।

इस समय जमानत पर बाहर मनिवेल को मार्च 2022 में मेलबर्न हवाईअड्डे पर गिरफ्तार किया गया था, जबकि कथित तौर पर लगभग 11,000 डॉलर नकद के साथ एकतरफा टिकट पर मलेशिया जाने की कोशिश कर रहा था। दंपति को 8 नवंबर को काउंटी कोर्ट में दिशा-निर्देशों की सुनवाई का सामना करना पड़ेगा।

 

आईएएनएस

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