भास्कर पड़ताल: होर्डिंग्स में 50 मीटर दूरी का नहीं हो रहा पालन, जिम्मेदार फिर भी मौन

  • शहर में अवैध होर्डिंग्स से नगर पालिका को लाखों रूपए का नुकसान, फिर भी कार्रवाई नहीं
  • नगरपालिका को बतौर टैक्स लाखों रूपए का नुकसान होने के बाद भी नगर पालिका के जिम्मेदार मौन हैं।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-05-25 10:43 GMT

डिजिटल डेस्क,शहडोल। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा होर्डिंग्स को लेकर आउटडोर मीडिया पॉलिसी 2017 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि ‘सडक़ के एक ही तरफ दो होर्डिंग्स के बीच की दूरी 50 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

इधर, शहर में लगे होर्डिंग्स के स्थान चयन में प्रदेश सरकार के इस नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसके बाद भी नगर पालिका के अधिकारियों ने कार्रवाई के नाम पर जैसे चुप्पी साध रखी है।

शहर में होर्डिंग्स लगाए जाने के दौरान नियमों का पालन नहीं किए जाने मामले में नगर पालिका अधिकारियों की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

यहां दस साल से चल रही मनमानी पर नगरपालिका को बतौर टैक्स लाखों रूपए का नुकसान होने के बाद भी नगर पालिका के जिम्मेदार मौन हैं।

यहां टूटे रहे नियम

गांधी चौक

रघुराज स्कूल के सामने

एमएलबी के सामने

जिला जेल बाउंड्रीवाल

अंबेडकर चौक

जयस्तंभ चौक

न्यू बसस्टैंड

 बुढ़ार चौक

सीएमओ ने गठित की टीम, सात दिन में मांगी रिपोर्ट

शहर में अवैध होर्डिंग्स के साथ ही नियमों को ताक पर रखकर लगाए गए होर्डिंग्स की जांच के लिए नगर पालिका ने टीम गठित की है। सीएमओ अक्षत बुंदेला ने बताया कि सर्वे टीम मेें इंजीनियर, राजस्व विभाग का एक कर्मचारी और लिपिक को शामिल किया गया है।

टीम को 31 मई तक रिपोर्ट सौंपने कहा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की प्रस्तावित की जाएगी।

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