अपराध: चेक बाउंस में एक साल की जेल

  • बैंक ने अपर्याप्त रकम के कारण बाउंस कर दिया।
  • 1 लाख 65 हजार रुपए की राशि परिवादी को दिए जाने का निर्णय सुनाया है।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-08-02 08:28 GMT

डिजिटल डेस्क,सतना। रकम भुगतान के लिए दिए गए चेक के बाउंस हो जाने के एक मामले में अदालत ने चेक अनादरण का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रेणु यादव की कोर्ट ने महिला बाल विकास उचेहरा में पदस्थ आरोपी रामचरण वर्मा, निवासी जिगनहट पर 65 हजार रुपए का प्रतिकर भी लगाया है।

शिकायतकर्ता परिवादी मुरारी लाल सोनी, निवासी नईबस्ती ने बताया कि आरोपी ने फरवरी 2017 में उससे 1 लाख रुपए उधार लिया था, जिसके भुगतान के लिए 6 मई 2017 को चेक जारी किया था, जिसे बैंक ने अपर्याप्त रकम के कारण बाउंस कर दिया।

जानकारी के बाद भी आरोपी ने राशि नहीं दी, तब शिकायत न्यायालय के समक्ष पेश किया। वहीं आरोपी की ओर से कहा गया कि उसने कोई रकम उधार नहीं ली है। 2014 में मकान का विक्रय किया गया था, जिस पर विवाद होने के कारण उसे इस मामले में फंसा दिया गया।

अदालत ने चेक अनादरण अधिनियम की धारा 138 का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी को सजा और प्रतिकर से दंडित किया है और 1 लाख 65 हजार रुपए की राशि परिवादी को दिए जाने का निर्णय सुनाया है।

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