सतना: चेक बाउंस में 6 माह की सजा, 20 लाख 67 हजार का जुर्माना

  • मांग सूचना के बावजूद राशि नहीं दिए जाने पर शिकायत अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई।
  • राशि वसूल करने के लिए कंपनी द्वारा आर्बिटेशन न्यायालय से डिक्री प्राप्त कर ली है।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-08-08 09:52 GMT

डिजिटल डेस्क,सतना। हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट निष्पादित कर वाहन क्रय करने के लिए ली गई ऋण राशि के भुगतान के लिए जारी चेक बाउंस हो जाने पर अदालत ने आरोपी को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने आरोपी प्रभाकर सिंह पिता जीत सिंह निवासी चाणक्यपुरी कॉलोनी पर ऋण राशि 11 लाख 42 हजार 436 रुपए मय प्रतिकर राशि सहित 20 लाख 67 हजार 809 रुपए की राशि का भुगतान करने का निर्णय सुनाया है।

ये है मामला

परिवादी टाटा मोटर्स फाइनेंस शाखा ऑफिस रीवा रोड सतना के अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी ने वाहन क्रमांक एमपी 19 एचए 3118 क्रय करने हेतु नियमानुसार हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट करके ऋण प्राप्त किया था, जिसकी अदायगी प्रतिमाह किस्तों के रूप में की जानी थी।

आरोपी के द्वारा किस्तों की अदायगी समय के अंतर्गत नहीं की गई, जिस पर काफी राशि कंपनी की आरोपी पर बकाया हो गई। राशि के भुगतान के लिए आरोपी ने 6 जनवरी 2015 को अपने खाते का चेक जारी किया, जिसे भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर बैंक ने अनादरित कर दिया।

मांग सूचना के बावजूद राशि नहीं दिए जाने पर शिकायत अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई। आरोपी के द्वारा बचाव में कहा गया कि जितनी राशि उसने फाइनेंस कराया था, उसकी पूरी राशि वसूल करने के लिए कंपनी द्वारा आर्बिटेशन न्यायालय से डिक्री प्राप्त कर ली है।

अब चेक राशि या कोई राशि बकाया नहीं है। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्य और प्रकरण का सूक्ष्म परिशीलन कर चेक अनादरण की धारा 138 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को सजा और प्रतिकर से दंडित किया है।

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