प्रदेश के दो दर्जन से अधिक आयुर्वेद शिक्षकों के टीचर-कोड बहाल

प्रदेश के दो दर्जन से अधिक आयुर्वेद शिक्षकों के टीचर-कोड बहाल

Bhaskar Hindi
Update: 2021-07-27 16:34 GMT
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डिजिटल डेस्क जबलपुर। दिल्ली हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के दो दर्जन से अधिक आयुर्वेद शिक्षकों को राहत देते हुए उनका टीचर-कोड बहाल करने का आदेश दिया है। जस्टिस वी. कामेश्वर राव की एकल पीठ ने विस्तृत सुनवाई के बाद आयुर्वेद शिक्षकों के पक्ष में निर्णय सुनाया।
आयुर्वेद शिक्षकों की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि केन्द्रीय आयुर्वेद चिकित्सा परिषद ने जनवरी 2021 में आदेश जारी कर उनके टीचर कोड निरस्त कर दिए थे। याचिका में कहा गया कि आयुर्वेद शिक्षक मध्य प्रदेश के अलग-अलग निजी आयुर्वेद महाविद्यालयों में अध्यापन का कार्य कर रहे थे, लेकिन उनके पंजीयन दूसरे राज्यों में थे। पंजीयन को स्थानांतरित नहीं कराया गया था। केन्द्रीय आयुर्वेद चिकित्सा परिषद ने शिक्षकों पर एक वर्ष तक के लिए अध्यापन पर प्रतिबंध लगा दिया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता और सिद्धार्थ शर्मा ने पैरवी की।

 

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