पाक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने दुष्कर्मी को 20 साल कारावास की सजा से दंडित किया
सतना पाक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने दुष्कर्मी को 20 साल कारावास की सजा से दंडित किया
डिजिटल डेस्क,सतना। पाक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। स्पेशल जज शिल्पा तिवारी की कोर्ट ने आरोपी पुरषोत्तम नामदेव पिता गंगा प्रसाद नामदेव निवासी मोदहा, पर 26 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
ये है मामला
पीआरओ अभियोजन हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि नाबालिग किशोरी अपनी मां और नाना के साथ सभापुर थाने पहुंचकर आरोपी के विरूद्ध लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया। बताया कि 12 जुलाई 2021 को रात करीब 2 बजे वह दादी के साथ सो रही थी, तभी आरोपी उसका मुंह दबाकर उसे घर के बाहर ले आया और स्कूल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी देने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके कारण घटना की जानकारी किसी को नहीं बताया। 3-4 महीने बाद रक्षाबंधन के त्यौहार में मां के साथ नाना के घर जाने पर नाबालिग ने घटना की जानकारी दी। रिपोर्ट पर सभापुर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 363, 366, 506 और पाक्सो एक्ट की धारा 5/6 का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।