गज्जू सोनकर सहित तीन पर की गई एनएसए की कार्रवाई सही
गज्जू सोनकर सहित तीन पर की गई एनएसए की कार्रवाई सही
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने भानतलैया जबलपुर निवासी गजेन्द्र उर्फ गज्जू सोनकर, राजकुमार उर्फ नाटी बाबू सोनकर और रजनीश वर्मा पर लगाए गए एनएसए को चुनौती देने वाली याचिकाएँ खारिज कर दी हैं। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंदर सिंह की डिवीजन बैंच ने जबलपुर कलेक्टर द्वारा की गई एनएसए की कार्रवाई को सही ठहराया है।
यह है मामला-
जबलपुर पुलिस ने 6 नवंबर 2020 को भानतलैया निवासी गजेन्द्र उर्फ गज्जू सोनकर के जुआ फड़ पर छापा मारा था। छापे के दौरान 39 जुआडिय़ों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने तलाशी के दौरान गज्जू सोनकर, राजकुमार उर्फ नाटी बाबू सोनकर के घर से भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त किए थे। इसमें 2 देशी पिस्टल, दो 12 बोर की बंदूक, 2 देशी 9 एमएम की पिस्टल और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए थे। पुलिस अधीक्षक ने 12 नवंबर 2020 को आरोपियों पर एनएसए लगाए जाने का प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा था। कलेक्टर ने 8 जनवरी 2021 को तीनों आरोपियों के खिलाफ तीन माह के लिए एनएसए की कार्रवाई की। इसके बाद 4 मार्च 2021 को एनएसए की अवधि को तीन माह के लिए और बढ़ा दिया गया।
राजनीतिक आधार पर की गई कार्रवाई-
आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि उनके खिलाफ वर्ष 2016 से कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। गज्जू सोनकर कांग्रेस के नेता हैं, इसलिए उनके खिलाफ राजनीतिक आधार पर कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने तर्क दिया कि आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार मिले थे। इससे भविष्य में समाज में लोक शांति भंग होने का खतरा है। आरोपियों के खिलाफ की गई एनएसए की कार्रवाई को राज्य शासन और एडवाइजरी बोर्ड ने भी मंजूरी दे दी है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने तीनों आरोपियों की याचिकाएँ खारिज कर दी हैं।