हाईकोर्ट: एम्बुलेंस घोटाले में पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी पर क्या कार्रवाई की गई
हाईकोर्ट: एम्बुलेंस घोटाले में पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी पर क्या कार्रवाई की गई
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में एक बार फिर डिंडोरी का एम्बुलेंस घोटाला पहुँच गया है। इस मामले में पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे और उनकी पत्नी के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर जनहित याचिका दायर की गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस सुजय पॉल की डिवीजन बैंच ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद शासकीय अधिवक्ता को इस मामले में राज्य शासन से निर्देश लेकर दो सप्ताह में कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।
यह है मामला-
यह जनहित याचिका डिंडोरी निवासी वीरेन्द्र केशवानी ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि डिंडोरी की गजानन शिक्षा एवं जनसेवा समिति के अध्यक्ष पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे, सचिव उनकी पत्नी ज्योति धुर्वे, कोषाध्यक्ष बलवीर खनूजा थे। वर्ष 2012-13 में समिति को दीनदयाल चलित अस्पताल योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस किराए पर देने का काम मिला था। समिति ने अस्पतालों को एम्बुलेंस नहीं दी। इसकी जगह फायर ब्रिगेड वाहन, स्कूल बस, डम्पर, ट्रक और ट्रैक्टर का नंबर लगाकर भुगतान प्राप्त कर लिया। शिकायत पर तत्कालीन कलेक्टर ने मामले की जाँच की। जाँच के बाद दोषियों के खिलाफ एफआईआर और रिकवरी करने का आदेश दिया, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया।
हाईकोर्ट ने दिए कार्रवाई के निर्देश-
अधिवक्ता राजेश चंद और आरबी साहू ने बताया कि वर्ष 2016 में डिंडोरी निवासी सतीश श्रीवात्री ने जनहित याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। कलेक्टर ने नोटशीट लिखी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद दोबारा जनहित याचिका दायर की गई है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने शासकीय अधिवक्ता को राज्य शासन से निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराने को कहा है।