क्रिप्टो करेंसी व्यवसाय मामले में गृह मंत्रालय को हाई कोर्ट का नोटिस
बॉम्बे हाईकोर्ट क्रिप्टो करेंसी व्यवसाय मामले में गृह मंत्रालय को हाई कोर्ट का नोटिस
डिजिटल डेस्क, नागपुर. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने क्रिप्टो करेंसी व्यवसाय से जुड़े याचिकाकर्ता मुर्तुजा कोठावाला और पलक अग्रवाल के बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय, हैदराबाद साइबर पुलिस, एचएचओ अंबाला, एचडीएफसी, आयईआईसीआई और एसबीआई बैंक को नोटिस जारी किया है। दोनों प्रतिवादियों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ता मुर्तुजा कोठावाला और पलक अग्रवाल के अनुसार वे क्रिप्टो करेंसी का लेन-देन करते हैं। उन्होंने एक पंजीकृत खरीदार से क्रिप्टो करेंसी का सौदा किया। खरीदार ने उनके अपने बैंक खाते में पैसे डाले। खाते में पैसे आने के बाद खरीदार को क्रिप्टो करेंसी हस्तांतरित कर दी, लेकिन इस लेन-देने के अगले ही दिन अंबाला पुलिस और हैदराबाद साइबर सेल के निर्देशानुसार याचिकाकर्ता के क्रमश: एचडीएफसी और एसबीआई बैंक के खाते फ्रीज कर दिए गए। याचिकाकर्ता की ओर से एड. डॉ. महेंद्र लिमए ने पक्ष रखा।