हाईकोर्ट: पुरानी सरकारी संपत्ति बेचने को चुनौती, राज्य सरकार को नोटिस

हाईकोर्ट: पुरानी सरकारी संपत्ति बेचने को चुनौती, राज्य सरकार को नोटिस

Bhaskar Hindi
Update: 2021-06-15 16:14 GMT
हाईकोर्ट: पुरानी सरकारी संपत्ति बेचने को चुनौती, राज्य सरकार को नोटिस



डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में प्रदेश की पुरानी सरकारी संपत्ति बेचने को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है।
यह याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के मनीष शर्मा की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए पुरानी संपत्ति बेचने का निर्णय लिया है। इसके लिए अधिनियम में भी संशोधन कर दिया गया है। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि राज्य सरकार की पुरानी संपत्ति जीर्णोद्धार कर उसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। पुरानी संपत्ति को लीज पर भी दिया जा सकता है। इससे राज्य सरकार को राजस्व मिल सकेगा। प्रारंभिक सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

 

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