हाई कोर्ट: सेवानिवृत्त इंजीनियरों को संविदा नियुक्ति देने को चुनौती
हाई कोर्ट: सेवानिवृत्त इंजीनियरों को संविदा नियुक्ति देने को चुनौती
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री और उप यंत्री के 206 पदों पर सेवानिवृत्त इंजीनियरों को संविदा नियुक्ति दिए जाने को चुनौती दी गई है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने संविदा नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन और डायरेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
अधारताल जबलपुर निवासी बीई स्नातक गजेन्द्र पाल सिंह परिहार की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने 18 मार्च 2021 को 206 अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री और उप यंत्री के पदों पर सेवानिवृत्त इंजीनियरों को संविदा नियुक्ति दिए जाने का विज्ञापन निकाला है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा ने तर्क दिया कि प्रदेश में वर्ष 2017 से नियमित नियुक्ति नहीं की गई है। अब याचिकाकर्ता को संविदा नियुक्ति से भी बाहर किया जा रहा है। प्रदेश में शासकीय नौकरी के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। ऐसे में यदि याचिकाकर्ता को संविदा नियुक्ति के लिए भी पात्र नहीं माना जाएगा तो वह ओवरएज हो जाएगा। एकलपीठ ने नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।