नवजात बच्चों और ऑक्सीजन की कमी से मौत पर सरकार से जवाब-तलब
नवजात बच्चों और ऑक्सीजन की कमी से मौत पर सरकार से जवाब-तलब
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने शहडोल जिले में नवजात बच्चों और ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के मामले में राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को नियत की गई है।
यह है मामला-
यह जनहित याचिका शहडोल जिले के ग्राम जमुडी पोस्ट मलया निवासी दीपक रामाश्रय मिश्रा की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि शहडोल जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ पूरी तरह से चरमरा गई हैं। 6 दिसंबर 2020 को शहडोल जिला अस्पताल में 18 नवजात बच्चों की मौत हो गई। इस घटना की न तो जाँच की गई, न ही लापरवाही के लिए दोषी चिकित्सकों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अधिकारियों ने स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ सुधारने पर ध्यान नहीं दिया। इसके परिणाम स्वरूप कोरोना की दूसरी लहर में शहडोल मेडिकल कॉलेज में 18 अप्रैल 2021 को ऑक्सीजन की कमी से 28 लोगों की मौत हो गई।
दोनों घटनाओं की जाँच कराने की माँग-
याचिका में कहा गया है कि इन दोनों घटनाओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जनहित में इन दोनों मामलों की जाँच कराकर दोषियों को दंडित किया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो पाए। मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब-तलब किया है।