बगैर लाइसेंस चल रही नर्सिंग होम पर होगी एफआईआर
सतना बगैर लाइसेंस चल रही नर्सिंग होम पर होगी एफआईआर
डिजिटल डेस्क, सतना। बस स्टैंड में बगैर लाइसेंस, पंजीयन के चल रही संजीवनी अस्पताल पर अब एफआईआर होगी। सीएमएचओ डॉ. अशोक अवधिया ने अस्पताल संचालक जयकिरण चौरसिया को रूजोपचार संबंधी स्थापना अधिनियम 1973 एवं नियम 1997 एवं संशोधित विधेयक 2008 एवं 2021 के अंतर्गत अवैध रूप से अस्पताल चलाने पर अधिनियम 1973 की धारा 4 एवं 5 तथा धारा (क) (एक) एवं (दो) के अंतर्गत धारा 3 का उल्लंघन करने कोलगवां थाना प्रभारी को पत्र लिखकर एफआईआर करने का आग्रह किया है।
मरीज को थमाया 60 हजार का बिल
सीएमएचओ ने बताया कि मझगवां के भट्टन टोला में उल्टी-दस्त का प्रकोप था। कलेक्टर के निर्देश पर सीएचसी मझगवां से 23 अगस्त को कविता मवासी को जिला अस्पताल रेफर किया गया लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने के बाद अज्ञात एम्बुलेंस चालक कविता मवासी को संजीवनी अस्पताल ले गया। संजीवनी में कविता को 23 से 25 अगस्त तक भर्ती कर इलाज किया गया। 25 अगस्त को जब डिस्चार्ज किया गया तो अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीज को 60 हजार रुपए का भारी भरकम बिल थमा दिया गया।
शिकायत में सामने आया झोल
मरीज ने सीएमएचओ से इसकी शिकायत की। लिहाजा डॉ अशोक अवधिया ने जांच कराई। सीएमएचओ ने बताया कि बगैर पंजीयन, लाइसेंस के चल रहे इस अस्पताल में 11 मरीज भर्ती थे। लापरवाही की हद यह है कि भर्ती मरीजों को देखने के लिए कोई डॉक्टर नहीं था। भर्ती मरीजों के रिकार्ड भी संधारित नहीं थे। फाइल चेक करने से पता चला कि अधिकांश मरीज पहले जिला अस्पताल में भर्ती थे।