कियोस्क संचालक पर एफआईआर, महिला के साथ की धोखाधड़ी
कियोस्क संचालक पर एफआईआर, महिला के साथ की धोखाधड़ी
डिजिटल डेस्क, शहडोल। धोखाधड़ी की शिकायत मिलने पर कलेक्टर ललित दाहिमा ने कियोस्क बैंक संचालक गोपाल उर्फ विवेकानंद तिवारी, पिता रामबहोर तिवारी निवासी ग्राम पोंडी थाना- सीधी, तहसील जयसिंहनगर के विरुद्ध पुलिस में एफआईआर कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एसडीएम जयसिंहनगर को पीड़ित माहिला को राशि वापस कराने के निर्देश दिए हैं।
निकाल ली बैंक में जमा राशि
इस संबंध में बताया गया है कि मंगलवार को जयसिंहनगर तहसील के ग्राम पोड़ी की आदिवासी महिला मुन्नी बाई ने कलेक्टर से शिकायत की थी कि उसने स्व-सहायता समूह के माध्यम से 35 हजार रुपए निकलवाया था। इनमें से 20 हजार रुपए सेंट्रल बैंक में जमा कर दिए थे। बैंक में जमा राशि वह गांव के कियोस्क संचालक के माध्यम से निकालवाती थी। उसका कहना था कि खाते से 20 हजार की राशि बगैर जानकारी के निकाल लिया। विरोध करने पर कियोस्क संचालक ने राशि वापस करने के लिए कहा, बाद में इनकार करने लगा। कलेक्टर ने एसडीएम जयसिंहनगर को कियोस्क संचालक के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
दहेज प्रताड़ना के आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास
दहेज प्रताड़ना के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल द्वारा आरोपी कृष्ण कुमार गुप्ता 31 वर्ष निवासी बुईया हलवाई की दुकान शहडोल को 6 महीने के सश्रम कारावास 1-1 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। न्यायालय द्वारा शुक्रवार को पारित निर्णय में धारा 498 ए में 6 माह का कारावास व धारा 323 में एक माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियोजन के अनुसार पीड़िता मंजू गुप्ता ने शिकायत की थी कि उसका विवाह 24 मई 2012 को आर्य समाज रायपुर में हुआ था। शादी के बाद वह घर में रखने को तैयार नहीं था। नवंबर माह में 20 लाख रुपये अपने घर जबलपुर से लाने को कहा था। रकम की व्यवस्था नहीं हो पाई। वह शहडोल आई तो ससुराल से पति, चाचा ससुर, चाची सास, ननद, देवर आदि ने प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया। मार्च 2013 में कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना उपरांत न्यायालय में प्रस्तुत किया।