जिले में कानून व्यवस्था के लिए प्रशासन की निषेधाज्ञा
अकोला जिले में कानून व्यवस्था के लिए प्रशासन की निषेधाज्ञा
डिजिटल डेस्क, अकोला | जिला जातिय रूप से संवेदनशील श्रेणी में आता है। जिले में कानून व्यवस्था अबाधित रखने शांति व सद्भावना का वातावरण बने रहने के लिए नूपुर शर्मा के संदर्भ में सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की पोस्ट, भडकाने वाले भाषण, आपत्तिजनक संदेश आदि के प्रसारण पर भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 505,153 A, 116 के तहत अपर जिलादंडाधिकारी प्रा.संजय खडसे ने एक निषेधाज्ञा जारी की है। 18 जुलाई को यह आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा गया है कि जिस तरह देश में वर्तमान स्थिति में नूपुर शर्मा की टीवी िडबेट में किए गए वक्तव्य को लेकर एक समाज में नाराजगी है। विविध मोर्चा, आंदोलन आदि इसके खिलाफ हो रहे हैं। राजस्थान उदयपुर में नूपुर शर्मा के समर्थन करने वाले आम नागरिक टेलर की गला रेत कर की गई हत्या, अमरावती में घटी घटना के फोटो सोशल मीडिया पर वाइरल किए गए हैं। नूपुर शर्मा के समर्थन में भी कुछ घोषणाएं, घोषवाक्य सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए हैं। इस घटना के कारण दो समाजों में एक तरह की दूषित वातावरण पैदा हो रहा है। अकोला जिला पूर्व से ही जातिय दृष्टिकोण से संवेदनशील है।