हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग मामले में अंतरिम राहत पर निर्णय सुरक्षित
हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग मामले में अंतरिम राहत पर निर्णय सुरक्षित
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग और पत्रकारों को वर्चुअल सुनवाई की लिंक दिए जाने के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंदर सिंह की डिवीजन बैंच ने अंतरिम राहत पर निर्णय सुरक्षित रखा है। यह याचिका विधि पत्रकार गाजियाबाद निवासी नुपूर थपरियाल सहित चार अन्य की ओर से दायर की गई है। अधिवक्ता मनु माहेश्वरी ने बताया कि याचिका में मप्र हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2020 में बनाए गए वर्चुअल सुनवाई के नियमों को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि वर्चुअल सुनवाई के नियमों में सुनवाई की लिंक पत्रकारों को दिए जाने और सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का प्रावधान नहीं किया गया है, जो संविधान में दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने अंतरिम राहत पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है।