रेलवे बोर्ड के एक आदेश का डेढ़ माह बाद भी पालन नहीं, यात्री परेशान

शहडोल रेलवे बोर्ड के एक आदेश का डेढ़ माह बाद भी पालन नहीं, यात्री परेशान

Bhaskar Hindi
Update: 2022-04-19 11:28 GMT
रेलवे बोर्ड के एक आदेश का डेढ़ माह बाद भी पालन नहीं, यात्री परेशान

डिजिटल डेस्क, शहडोल ।एक्सप्रेस व सुपरफास्ट यात्री ट्रेनों में अनारक्षित बोगी में सफर के लिए स्टेशन में काउंटर से अनारक्षित टिकट दिए जाने संबंधी रेलवे बोर्ड का आदेश डेढ़ माह बाद भी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन में लागू नहीं हो सका।  आम यात्रियों की सुविधा से जुड़ी जरुरी आदेश के लागू नहीं होने से शहडोल स्टेशन में प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री परेशान होते हैं। गांव से आने वाले कई यात्री इन ट्रेनों में सफर ही नहीं कर पाते हैं। इमरजेंसी में सफर करना भी पड़ी तो बिना टिकट के ही यात्रा करने विवश होते हैं और सफर के दौरान अनावश्यक दंड राशि भी जमा करनी पड़ती है। 

यात्रियों ने बताया कि अनारक्षित बोगी में सफर के लिए स्टेशन से अनारक्षित टिकट दिए जाने की सुविधा पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन में लागू है। दूसरी ओर पड़ोसी जोन बिलासपुर के अधिकारियों द्वारा रेलवे बोर्ड का आदेश  दरकिनार कर दिए जाने के कारण आमयात्रियों को सफर के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि रेलवे बोर्ड द्वारा 28 फरवरी को आदेश जारी कर कहा गया था कि रेलवे स्टेशनों में टिकट बिक्री के लिए कोरोना काल से पहले की व्यवस्था लागू कर दी जाए। हालांकि इसके लिए रेलवे बोर्ड ने जोन के महाप्रबंधक को अधिकृत किया था और इसी का फायदा उठाते हुए बिलासपुर जोन के अधिकारियों ने  रेलवे बोर्ड के आदेश को दरकिनार कर दिया।

टिकट के लिए ऐसे परेशान होते हैं आमयात्री

- छोटी दूरी की सफर के लिए रिजर्वेशन करवानी पड़ती है। स्टेशन दूर हुआ तो ऑनलाइन टिकट में प्रत्येक टिकट में लगभग 20 रुपए तक देनी पड़ती है अतिरिक्त राशि। 

- आइआरसीटीसी की वेबसाइड अमूमन काम नहीं करता। इमरजेंसी में सफर करना पड़े तो सफर के दौरान बतौर दंड चुकानी पड़ती है बड़ी राशि। सीधे तौर पर आर्थिक नुकसान। 

तकनीकी कारणों का दे रहे हवाला

रेलवे बोर्ड का आदेश लागू नहीं करने के पीछे बिलासपुर जोन के अधिकारी तकनीकी कारणों का हवाला दे रहे हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के सीपीआरओ साकेत रंजन बताते हैं कि रेलवे बोर्ड का आदेश 28 फरवरी को जारी हुआ था। इससे पहले चार माह तक रिजर्वेशन के लिए समय दिया जाता है। यह अवधि समाप्त होने के बाद रेलवे बोर्ड का आदेश लागू हो सकेगा।

वही आदेश जबलपुर जोन में लागू

रेल यात्रियों ने बताया कि रेलवे बोर्ड का आदेश लागू करने में जबलपुर जोन के अधिकारियों को तकनीकी समस्या नहीं आई। बोर्ड से आदेश जारी होने के कुछ दिन बाद ही 52 ट्रेनों के लिए काउंटर से अनारक्षित टिकट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी।

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