महिला की मौत के बाद नॉमिनी को नहीं मिला बीमा का लाभ
पीड़ित परिजनों ने कहा-महीनों से लगा रहे हम चक्कर महिला की मौत के बाद नॉमिनी को नहीं मिला बीमा का लाभ
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। परिवार की सुरक्षा के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के द्वारा पीएम ज्योति बीमा व पीएम सुरक्षा बीमा के नाम से शुरू की गई योजनाओं का लाभ आम लोगों को नहीं मिल रहा है। खाताधारकों के अकाउंट से लगातार प्रीमियम काटा जा रहा है, पर जब लाभ देने की बारी आती है, तो बीमा कंपनियों के जिम्मेदार चुप्पी साध लेते हैं। पॉलिसीधारक के नॉमिनी लगातार मेल करें या फिर पत्राचार करके भुगतान पाने की गुहार क्यों न लगाएँ, पर बीमा कंपनियाँ उनकी किसी भी तरह की सुनवाई नहीं करती हैं। ऐसे एक नहीं, बल्कि सैकड़ों मामले हैं जिनमें बीमित को सालों बाद भी क्लेम की राशि का भुगतान नहीं मिला है। बैंक में भी जाकर संपर्क करने पर वहाँ से किसी भी तरह की सुनवाई नहीं की जा रही है।
इन नंबरों पर बीमा से संबंधित समस्या बताएँ
स्वास्थ्य बीमा से संबंधित किसी भी तरह की समस्या आपके साथ भी है तो आप दैनिक भास्कर के मोबाइल नंबर -9425324184, 9425357204 पर बात करके प्रमाण सहित अपनी बात दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक रख सकते हैं। संकट की इस घड़ी में भास्कर द्वारा आपकी आवाज को खबर के माध्यम से उचित मंच तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा।
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के जिम्मेदार जवाब भी नहीं दे रहे
बालाघाट, तहसील बैहर ग्राम रजमा निवासी नंदलाल बंजारा ने शिकायत में बताया कि इमली बाई बंजारा के नाम पर स्टेट बैंक में खाता था। बैंक अकाउंट क्रमांक 33626589046 से प्रतिवर्ष प्रीमियम की राशि भी काटी जा रही थी। सितम्बर 2022 में इमली बाई बंजारा की एक हादसे में मौत हो गई। सारे संस्कार करने के बाद बैंक के माध्यम से पूरी जानकारी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को भेजी गई थी। नॉमिनी को पूरा क्लेम दिए जाने की बात बैंक अधिकारियों के द्वारा कही गई थी।
यह भी आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही क्लेम बीमा कंपनी से दिला दिया जाएगा। मृतका के परिजनों का कहना है कि सारे दस्तावेज देने के बाद भी बीमा कंपनी के द्वारा क्लेम नहीं दिया जा रहा है। बीमा कंपनी का कहना है कि उम्र ज्यादा हो गई थी, इसलिए हम क्लेम नहीं देंगे। पीड़ित का आरोप है कि जब उम्र ज्यादा हो गई थी तो प्रीमियम क्यों काटा जा रहा था। उम्र के हिसाब से प्रीमियम भी नहीं काटना था। बीमित लगातार पत्राचार कर रहा है, पर कहीं सुनवाई नहीं होने के कारण पीड़ित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अपनी शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाएगा।