सुप्रीम कोर्ट: ईवीएम के कामकाज में अनियमितताओं वाली याचिका खारिज, धारणाओं पर नहीं जा सकते

  • ईवीएम के कामकाज में अनियमितताओं का मामला
  • सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

Bhaskar Hindi
Update: 2024-03-15 14:39 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. देश भर में ईवीएम के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के कामकाज में अनियमितता का आरोप लगाने वाली दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इससे पहले भी कई याचिकाओं की कई मौकों पर यह अदालत पड़ताल कर चुकी है और ईवीएम के कामकाज से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार कर चुकी है।

जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ता नंदिनी शर्मा से कहा कि हम कितनी याचिकाओं पर विचार करेंगे? प्रत्येक पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होंगे, हम धारणाओं के आधार पर नहीं चल सकते। हाल ही में हमने वीवीपीएटी से संबंधित एक याचिका पर विचार किया था। हम अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आदेश में कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे की शीर्ष अदालत ने विभिन्न याचिकाओं में पड़ताल की है। अदालत ने इस मुद्दे पर 10 से अधिक मामलों की पड़ताल की है। याचिकाक र्ता श र्मा ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग सहित छह राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाया था


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