दिल्ली उच्च न्यायालय: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई
- मोदी के खिलाफ दायर याचिका
- याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धर्म के नाम पर भाजपा के पक्ष में वोट मांगकर आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई स्थगित कर दी। इस मामले पर अब सोमवार को सुनवाई होगी।
जस्टिस सचिन दत्ता की एकल पीठ के समक्ष आज मामले को सुनवाई के लिए रखा गया था, लेकिन वह इस पर सुनवाई नहीं कर सकें। याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के वकील आनंद जोधले ने बताया कि जस्टिस दत्ता आज गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गठित ट्रिब्यूनल का नेतृत्व कर रहे थे।
समय नहीं मिलने के कारण उन्होंने याचिका पर सुनवाई स्थगित करते हुए इसे 29 अप्रैल को सुनवाई के लिए रखा है। एडवोकेट जोंधले ने याचिका में 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मोदी द्वारा दिए गए भाषण का हवाला दिया है,
जिसमें आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने न केवल हिंदू और सिख देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे थे, बल्कि विपक्षी दलों के खिलाफ मुसलमानों का पक्ष लेने वाली टिप्पणियां भी की है।
इस मामले में जोंधले ने चुनाव आयोग में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, लेकिन आयोग ने इसका संज्ञान नहीं लेने के कारण उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।