बॉम्बे हाईकोर्ट: 45 अस्थाई न्यायालय प्रबंधकों को नियमित करने का आदेश
- अस्थाई न्यायालय प्रबंधकों को नियमित का मामला
- नियमित करने का आदेश
- अस्थाई न्यायालय प्रबंधकों को स्थाई करने की प्रक्रिया पूरी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को हाईकोर्ट समेत राज्य के जिला और पारिवारिक न्यायालयों में अस्थाई 45 न्यायालय प्रबंधकों को नियमित करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने बताया कि अस्थाई न्यायालय प्रबंधकों को स्थाई करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा गया है। 16 न्यायालय प्रबंधकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी नियुक्ति को स्थाई और वेतन निर्धारित करने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति जीतेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार अस्थाई न्यायालय प्रबंधकों को नियमित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे। हाई कोर्ट की मुंबई, औरंगाबाद और नागपुर बेंच समेत जिला और पारिवारिक अदालतों में नियुक्त 16 प्रबंधकों की ओर से वकील द्वय सतीश तलेकर और माधवी अय्यपन की ओर से दायर याचिका में दावा किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के 2 अगस्त 2018 के आदेश के बाद राज्य के हाई कोर्ट समेत जिला अदालतों में न्यायालय प्रबंधकों की अस्थाई नियुक्ति की गई थी। न्यायालय प्रबंधकों की देखरेख में अदालतों में प्रशासनिक कार्य होते हैं।