Mumbai News: मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरएसएस मानहानि मामले में वरिष्ठ गीतकार जावेद अख्तर को किया बरी

  • शिकायतकर्ता वकील संतोष दुबे ने मामला लिया वापस
  • आरएसएस मानहानि मामले में वरिष्ठ गीतकार जावेद अख्तर को किया बरी

Bhaskar Hindi
Update: 2024-11-18 17:38 GMT

Mumbai News : मुलुंड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने वरिष्ठ गीतकार जावेद अख्तर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को हिंदू चरमपंथ से जोड़ने वाली उनकी टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि के मामले में बरी कर दिया है।शिकायतकर्ता वकील संतोष दुबे ने मध्यस्थता के माध्यम से गीतकार के साथ मामले को सुलझाने के बाद मामला वापस ले लिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) एस.डी.चक्कर ने अपने आदेश में अक्टूबर 2021 में दुबे द्वारा दायर की गई शिकायत को वापस लेने का रिकॉर्ड दर्ज किया। न्यायाधीश ने कहा कि शिकायत को वापस ले लिया गया माना जाता है। आरोपी जावेद अख्तर को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के साथ दंडनीय अपराध के लिए बरी किया जाता है। इस प्रकार मामले का निपटारा किया जाता है।

शिकायतकर्ता संतोष दुबे ने आरोप लगाया था कि अख्तर ने एक टेलीविजन साक्षात्कार में अफगानिस्तान पर कट्टरपंथी समूह के कब्जे के मद्देनजर आरएसएस और तालिबान के बीच समानताएं बताई थीं। इसलिए अख्तर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) का मामला दायर किया था। शिकायत में गीतकार पर आरएसएस को बदनाम करने वाली सुनियोजित और सुनियोजित टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था।

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