Mumbai News: बॉम्बे हाईकोर्ट से ड्रग तस्करी के मुख्य आरोपी को मिली जमानत, एमडी के साथ पकड़ा गया था

  • 238 किलोग्राम एमडी के साथ पकड़ा गया ड्रग तस्कर
  • ड्रग तस्करी के मुख्य आरोपी को मिली जमानत

Bhaskar Hindi
Update: 2024-11-20 16:33 GMT

Mumbai News : बॉम्बे हाई कोर्ट से ड्रग तस्करी के मुख्य आरोपी भानुदास मोरे को जमानत मिल गई। अदालत ने उसे इस आधार पर जमानत दी कि मुकदमा धीमी गति से चल रहा था। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने 2017 में मोरे को पालघर की एक फैक्ट्री में 238 किलोग्राम मेफेड्रोन और 8.2 किलोग्राम हशीश बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

न्यायमूर्ति एन.जे.जमादार की एकलपीठ के समक्ष भानुदास मोरे की ओर से वकील ताबिश मूमन की दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की वकील ने दलील दी कि मुकदमे को शीघ्रता से समाप्त करने के अदालती आदेश के बावजूद मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। विशेष सरकारी वकील की अनुस्थिति के कारण कार्यवाही अक्सर स्थगित कर दी जाती है। यह अदालत के समक्ष दायर की गई दूसरी जमानत याचिका है। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील के दलील को स्वीकार करते हुए उसे (याचिकाकर्ता) को जमानत दे दी।

क्या है पूरा मामला

डीआरआई की मुंबई जोनल यूनिट ने 20 मार्च 2017 को पालघर में एक फैक्ट्री परिसर में छापा मारा था। कारखाने के एक हिस्से को मेफेड्रोन (एमडी) के अवैध निर्माण के लिए पट्टे पर लिया था। एजेंसी ने कारखाने से बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स बरामद की थी। इस मामले में भानुदास मोरे को गिरफ्तार किया गया था।

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