विशेष अदालत: लोको पायलट परीक्षा का प्रश्नपत्र हुआ था लीक, 10 दोषियों को पांच साल कठोर कारावास

  • एलएलबी समेत 12 परीक्षाओं के रजिस्ट्रेशन
  • रजिस्ट्रेशन के लिए मिला अतिरिक्त समय
  • एमबीए, एलएलबी समेत 12 परीक्षाएं

Bhaskar Hindi
Update: 2024-01-30 16:30 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीबीआई की विशेष अदालत (हैदराबाद) )ने रेलवे भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में रेलवे भर्ती बोर्ड (मुंबई) के तत्कालीन अध्यक्ष सतेन्द्र मोहन शर्मा सहित 10 दोषियों को पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने शर्मा को 1.75 लाख रुपए जुर्माना चुकाने का भी आदेश दिया है। सभी 10 दोषियों पर अदालत ने कुल 7.87 लाख रुपए जुर्माना किया है। दोषियों में साल 2010 में 1976 सहायक स्टेशन मास्टरों और सहायक लोको पायलट की भर्ती के लिए यह परीक्षा हुई थी। सीबीआई ने 15 जून, 2010 को इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। एजेंसी ने 13 सितंबर, 2010 को 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। विशेष अदालत ने चार आरोपियों को बरी कर दिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है।

अब एमबीए, एलएलबी समेत 12 परीक्षाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए मिला अतिरिक्त समय

इसके अलावा अब एमबीए, एलएलबी समेत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा के लिए जो उम्मीदवार रजिट्रेशन नहीं करा पाए हैं उन्हें महाराष्ट्र सीईटी सेल ने राहत दी है। ज्यादातर परीक्षाओं के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। ज्यादातर प्रवेश परीक्षाओं के लिए 29 से 31 जनवरी के बीच आवेदन की आखिरी तारीख थी जिसे अब बढ़ाकर 6 फरवरी कर दिया गया है। सीईटी सेल ने कुल 12 परीक्षाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए अतिक्त समय दिया है।

इनमें से एलएलबी तीन वर्ष की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख 10 फरवरी तक बढ़ाई गई है जबकि बीएड, एमएड, एमपीएड, बीपीएड, एमबीए, एमएमएस, एम आर्क, एमएचएमसीईटी, बीडिजाइन, एमसीए, बीएचसीटी जैसी परीक्षाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए 6 फरवरी तक मोहलत दी गई है।

दरअसल छानबीन के बाद अधिकारियों ने पाया कि बड़ी संख्या में आवेदन अधूरे हैं। कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन की समयसीमा बढ़ाने की मांग की थी जिसे स्वीकार कर लिया गया।

सहायक स्टेशन मास्टर और लोको पायलट परीक्षा का प्रश्नपत्र हुआ था लीक



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