बेनामी संपत्ति का आरोप: छगन भुजबल और उनके परिवार को राहत नहीं
- आयकर विभाग का भुजबल परिवार पर बेनामी संपत्ति का आरोप
- सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई 10 जनवरी तक टली
डिजिटल डेस्क, मुंबई। खाद्य एवं नागरी आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल और उनके परिवार को मंगलवार को सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली। आयकर विभाग ने उनके खिलाफ आगे की कार्यवाही के लिए अदालत से समय की मांग की। इसके बाद मामले की सुनवाई 10 जनवरी तक के लिए टल गई।
अतिरिक्त न्यायाधीश राहुल रोकड़े के समक्ष मंगलवार को मंत्री छनगन भुजबल और उनके परिवार के खिलाफ बेनामी संपत्ति का मामला सुनवाई के लिए आया। आयकर विभाग की ओर से डिप्टी कमिश्नर डॉ.पूजा गैब्रियल अदालत में आयीं, लेकिन भुजबल का परिवार अदालत में पेश नहीं हो सका। आयकर विभाग संशोधित कानून के तहत भुजबल और उनके परिवार के खिलाफ बेनामी संपत्ति के मामले में दोबारा शिकायत दर्ज कर सकता है।
आयकर विभाग ने अदालत से तकनीकी आधार पर समय की मांग की। मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को रखी गई है। आरोप है कि सत्यन केसरकर और निमिष बेंद्रे के नाम की करोड़ों रुपए की संपत्ति भुजबल परिवार की है। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने छगन भुजबल, उनके बेटे पंकज और भतीजे समीर भुजबल और उनकी फर्मों के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही के साथ 2021 में दायर बेनामी संपत्ति की शिकायत को रद्द कर दिया था।