Mumbai News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंद्राणी को विदेश यात्रा को मंजूरी देने से किया इनकार

  • अदालत ने सीबीआई की याचिका को स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को किया रद्द
  • ट्रायल कोर्ट के फैसले को किया रद्द

Bhaskar Hindi
Update: 2024-09-27 16:03 GMT

Mumbai News : बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अदालत ने सीबीआई की याचिका को स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। ट्रायल कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को विदेश जाने की अनुमति दे दी थी। न्यायमूर्ति श्याम चांडक की एकलपीठ के समक्ष सीबीआई की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सीबीआई ने याचिका में इंद्राणी को विदेश में जाने की अनुमति देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। पीठ ने कहा कि यह निर्णय मुखर्जी के खिलाफ आरोपों की गंभीरता या योग्यता पर आधारित नहीं था, बल्कि इस बात पर आधारित था कि क्या उनके विदेश जाने की वास्तव में आवश्यकता थी। अधिकारी उनके द्वारा विदेश में किए जाने वाले कार्यों को पूरा करने में उनकी सहायता कर सकते हैं।

मुखर्जी ने स्पेन जाने की योजना बनाई थी, क्योंकि वहां उनके और उनके पूर्व पति पीटर मुखर्जी के संयुक्त बैंक खाते हैं। इसके अतिरिक्त उनके स्वामित्व वाली एक संपत्ति कथित तौर पर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। मुखर्जी के वकील ने दावा किया कि उन्हें संयुक्त खातों को एकल स्वामित्व में बदलने, बायोमेट्रिक और केवाईसी प्रक्रियाओं को पूरा करने, संपत्ति कर का भुगतान करने और अन्य संबंधित मामलों को संभालने की आवश्यकता थी। स्पेन के अलावा मुखर्जी को यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने की भी आवश्यकता थी।

ट्रायल कोर्ट ने मुखर्जी को 10 दिनों के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति दी थी। सीबीआई के वकील श्रीराम शिरसाट की दलील थी कि एक ब्रिटिश नागरिक के रूप में मुखर्जी के भागने का जोखिम है। मुखर्जी के वकील रंजीत सांगले ने इस बात का विरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते समय उनकी ब्रिटिश नागरिकता के बावजूद उनके भागने का जोखिम नहीं माना। मुखर्जी अपनी बेटी शीना बोरा की कथित हत्या के लिए अभियोजन का सामना कर रही हैं, जो 2012 में गायब हो गई थी। यह मामला 2015 में तब सामने आया था, जब मुखर्जी के ड्राइवर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

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