Mumbai News: 2008 मालेगांव विस्फोट पर आधारित हिंदी फिल्म की रिलीज के खिलाफ 3 याचिकाएं दाखिल
- याचिकाओं में फिल्म 'मैच फिक्सिंग - द नेशन एट स्टेक' में फिल्माए गए कंटेंट पर आपत्ति
- मंगलवार को याचिकाओं पर हो सकती है सुनवाई
- बॉम्बेहाई कोर्ट ने हैंड सैनेटाइजर को कीटाणुनाशक के रूप में शामिल करनेवालेफैसले को किया खारिज
Mumbai News : बॉम्बे हाई कोर्ट में हिंदी फिल्म 'मैच फिक्सिंग - द नेशन एट स्टेक' के 15 दिसंबर को रिलीज के खिलाफ तीन याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिकाकर्ताओं में फिल्म में फिल्माए गए कंटेंट पर गंभीर आपत्ति जताई गई हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की दायर याचिका दावा किया गया है कि यह मुकदमा बहुत संवेदनशील मुद्दे के बारे में है और इसे कला की स्वतंत्रता" के रूप में हल्के में नहीं लिया जा सकता है। फिल्म उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण के समक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की ओर से दायर याचिका में वकील ध्रुतिमान जोशी ने दलील दी कि कथित तौर पर पुरोहित के जीवन को दर्शाने वाली फिल्म की रिलीज के करीब होने के कारण इसकी तत्काल समीक्षा की जानी चाहिए। फिल्म के ट्रेलर और प्रचार पोस्टर में पुरोहित जैसा दिखने वाला एक सैन्य अधिकारी वर्दी में दिख रहा है, जो भारतीय सेना की सैन्य खुफिया इकाई में सेवारत था। पुरोहित को 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। अदालत ने मुकदमे के निष्कर्ष तक मीडिया चर्चा को सीमित करने का आदेश दिया था। मालेगांव विस्फोट के एक अन्य आरोपी समीर कुलकर्णी ने भी मामले पर मीडिया बहस के खिलाफ पिछले आदेश का हवाला देते हुए फिल्म की रिलीज को चुनौती दी। तीसरे याचिकाकर्ता नदीम खान ने दावा किया कि फिल्म का ट्रेलर मुसलमानों के खिलाफ हानिकारक रूढ़ियों को मजबूत करता है, आरोप लगाया कि यह मुसलमानों द्वारा भारत के प्रति दुश्मनी का सुझाव देता है और झूठी कहानियों को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भी फिल्म की रिलीज पर उचित निर्णय लेने का आग्रह करते हुए पहले के अदालती आदेश का हवाला दिया। द नेशन एट स्टेक की 15 दिसंबर को रिलीज को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है। फिल्म 2008 के मालेगांव बम विस्फोट की घटनाओं पर आधारित है। वर्ष 2008 में मालेगांव के भीकू चौक पर एक मोटरसाइकिल पर बम लगा हुआ था, जो कथित तौर पर पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर की थी। इस विस्फोट में आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।
बॉम्बेहाई कोर्ट ने हैंड सैनेटाइजर को कीटाणुनाशक के रूप में शामिल करनेवालेफैसले को किया खारिज
हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के वर्ष 2020 के उस फैसले को सोमवार को रद्द कर दिया, जिसमें ‘हैंड सैनेटाइजर' को कीटाणुनाशक के रूप में शामिल किया गया था। अदालत ने कहा कि वर्गीकरण का मुद्दा न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निर्णय प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आता है। हैंड सैनेटाइजरको कीटाणुनाशक के रूप में शामिल किए जाने से उस पर 18 फीसदी की जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) दर लागू होने लगी थी। न्यायमूर्ति एमएस सोनक और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ हैंड सैनेटाइजर का उत्पादन करने वाली शुल्के इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र केफैसले और उसके तहत जारी भुगतान नोटिस को चुनौती दी गई थी। याचिका में कंपनी ने दावा किया था कि सैनेटाइजर और एंटीसेप्टिक को "दवा’ के रूप में बेचा गया है, जिस पर जीएसटी दर कम है। जबकि जुलाई 2020 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अल्कोहल-आधारित हैंड सैनेटाइजर को "कीटाणुनाशक" के रूप में शामिल किया था।जिस पर 18 प्रतिशत की जीएसटी दर लगती है। याचिका के मुताबिक, विज्ञप्ति का पालन करते हुए जीएसटी खुफिया महानिदेशालय ने याचिकाकर्ता कंपनी को अप्रैल 2023 में कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि उससे ब्याज और जुर्माने के साथ अंतर कर/शुल्क क्यों नहीं वसूला जाए। कंपनी ने उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में उक्त प्रेस विज्ञप्ति और नोटिस को रद्द करने का अनुरोध किया था।