मराठा आरक्षण मामला: राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी
- पुनर्विचार याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी
- सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/मुंबई. मराठा आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है। मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड की पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष इन-चेंबर सुनवाई हुई। इस याचिका में राज्य सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है। जिस पर अब शीर्ष अदालत को निर्णय लेना है। माना जा रहा है कि मराठा आरक्षण का भविष्य अब अदालत के निर्णय पर काफी हद तक टिका हुआ है। इसके पहले राज्य सरकार द्वारा दिये गए मराठा आरक्षण के विरोध में मुंबई के वकील गुणरत्न सदावर्ते की पत्नी जयश्री पाटील ने याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने 5 मई 2021 को मराठा आरक्षण को रद्द करने का आदेश दे दिया था। अब पुनर्विचार याचिका के जरिये राज्य सरकार मराठाओं को आरक्षण दिलाने की कोशिश में है।
पुणे में 9 को ओबीसी आरक्षण बचाओ सम्मेलन
ओबीसी कोटे से मराठा समाज को आरक्षण देने के खिलाफ ओबीसी आरक्षण बचाओ सम्मेलन पुणे की इंदापुर तहसील में 9 दिसंबर को होगा। इस सम्मेलन में राज्य सरकार के मंत्री एवं ओबीसी नेता छगन भुजबल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के ओबीसी नेता एक साथ मंच साझा करेंगे। पुणे ओबीसी आरक्षण बचाओ सम्मेलन के संयोजकों ने दावा किया है कि इस परिषद में करीबन दो लाख लोग जुटेंगे।