चार हजार मेडिकल स्टोर, दवा निर्माताओं के लाइसेंस निरस्त

  • लाइसेंस निरस्त
  • चार हजार मेडिकल स्टोर, दवा निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई

Bhaskar Hindi
Update: 2023-07-31 11:21 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई, मोफीद खान | नियमों की अनदेखी करनेवाले मेडिकल स्टोर संचालक और दवा निर्माताओं पर अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) ने शिकंजा कस दिया है। राज्य के 4,000 से अधिक मेडिकल स्टोर और 185 दवा निर्माता कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। राज्य में बड़े पैमाने पर नियमों की अनदेखी कर दवाइयों की बिक्री की बात हाल ही के दिनों में सामने आई है। इसके बाद एफडीए ने इन पर कार्रवाई करने का फैसला किया। एंटीबायोटिक्स, जीवनशैली दवाओं और शेड्यूल दवाओं के स्टोर के लिए एक विशिष्ट तापमान की आवश्यकता होती है। लेकिन अधिकतर मेडिकल स्टोर इस नियम का पालन नहीं कर रहे थे। इसके अलावा कई दुकानों में फार्मासिस्ट नहीं थे। दवाओं की खरीद और बिक्री का हिसाब-किताब नहीं था। बिना पर्ची और फार्मासिस्ट के दवाओं की बिक्री की जा रही थी। एंटीबायोटिक्स, नींद की गोलियां, नशे मेंउपयोग होने वाले ‘शेड्यूल एच1’ दवा की खरीदी और बिक्री का अलग रिकॉर्ड नहीं रखा गया था।

भूषण पाटिल, संयुक्त आयुक्त- एफडीए के मुताबिक एफडीए विशेष अभियान चला रहा है। इसके तहत की यह कार्रवाई की गई। यदि नागरिकों को किसी मेडिकल स्टोर के प्रति संदेह है तो वे एफडीए को सूचित कर सकते हैं।


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