New Delhi News: पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट से फिर राहत, गिरफ्तारी पर रोक बरकरार- फैसला सुरक्षित

  • पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट से फिर राहत
  • अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित

Bhaskar Hindi
Update: 2024-11-28 16:48 GMT

New Delhi News : दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र कैडर की बर्खास्त आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को फिर गिरफ्तारी से संरक्षण देते हुए अग्रिम जमानत की याचिका के संबंध अपना आदेश सुरक्षित रखा है।

जस्टिस चंद्र धारी सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस और यूपीएससी ने खेडकर की याचिका का विरोध किया और मामले की आगे की जांच के लिए खेडकर की हिरासत की आवश्यकता पर जोर दिया। पुलिस के वकील ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली की अखंडता को प्रभावित करने वाली यह गहरी साजिश है और इसमें अन्य लोगों की संभावित संलिप्तता को उजागर करने के लिए खेडकर को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करना आवश्यक है।

खेडकर ने सभी आरोपों से इंकार करते हुए दावा किया है कि उनके खिलाफ मामला एक अधिकारी के खिलाफ पहले द र्ज की गई यौन उत्पीड़न की शिकायत से उपजा है। उनके वकील ने तर्क दिया कि चूंकि सभी साक्ष्य सामग्री दस्तावेजी है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई जरुरत नहीं है। अगर उसको हिरासत में लिया जाता है तो उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वह जांच में पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार है।

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