विधानमंडल: मुंबई छोड़ बाकी मनपा में लागू होगी चार सदस्यीय प्रभाग पद्धति, दोनों सदनों में मंजूर विधेयक

  • विधानमंडल के दोनों सदनों में विधेयक मंजूर हुआ
  • मुंबई छोड़ बाकी मनपा में लागू होगी चार सदस्यीय प्रभाग पद्धति

Bhaskar Hindi
Update: 2024-03-01 16:13 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई. छोड़कर राज्य की बाकी महानगर पालिकाओं में अब चार सदस्यीय प्रभाग पद्धति लागू होगी। शुक्रवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में इससे संबंधी विधेयक को मंजूरी मिली है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ने सदन में महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम में संशोधन विधेयक पेश किया। जिसको सदन में चर्चा के बाद पारित किया गया।

इससे आगामी समय में मनपा के होने वाले चुनाव में चार सदस्यीय प्रभाग पद्धति लागू हो जाएगी। फिलहाल मुंबई मनपा के अलावा बाकी महानगर पालिकाओं में तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धति लागू थी। दूसरी ओर नगर पालिका और नगर पंचायतों में तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धति और नगराध्यक्ष का सीधे चुनाव पहले की तरह कायम रहेगा।

सदन में सामंत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार में ही चार सदस्यी प्रभाग पद्धति लागू करने का विचार था। लेकिन तत्कालीन सरकार में कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था। इस कारण तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धति को लागू करने का फैसला हुआ था। सामंत ने कहा कि राज्य में स्थानीय निकायों के आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में है।

इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव हो सकेंगे। विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि चार सदस्यीय प्रभाग पद्धति लागू होने के बाद हर वार्ड में लगभग एक लाख मतदाता हो जाएंगे। जबकि विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग तीन लाख होती है। इससे नगरसेवकों और विधायकों में ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा।



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