बॉम्बे हाईकोर्ट: कोरोना काल में अस्पतालों में सामग्री सप्लाई में करोड़ों का घोटाला, 24 को अगली सुनवाई

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने चार इंजीनियरों के खिलाफ जांच को लेकर बीएमसी को लगाई फटकार
  • ईओडब्ल्यू ने बीएमसी से चार इंजीनियरों से पूछताछ की मांगी है अनुमति
  • म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई

Bhaskar Hindi
Update: 2024-07-08 15:50 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना काल में अस्पतालों में सामग्री सप्लाई में करोड़ों के घोटाले के मामले में 4 इंजीनियरों के खिलाफ जांच को लेकर हाई कोर्ट ने मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को फटकार लगाई। अदालत ने बीएमसी को एक सप्ताह में हलफनामा दाखिल कर जवाब देने का निर्देश दिया है। ईओडब्ल्यू ने बीएमसी से 4 इंजीनियरों से पूछताछ की अनुमति मांगी है। 24 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की पीठ के समक्ष सोमवार को म्युनिसिपल इंजीनियर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रमेश देशमुख की ओर से वकील हर्षवर्धन सूर्यवंशी की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान बीएमसी के वकील ने कहा कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बीएमसी आयुक्त से 4 इंजीनियर से पूछताछ की अनुमति मांगी है। जबकि ईओडब्ल्यू को इसकी अनुमति राज्य सरकार से मांगनी चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि इस मामले में बीएमसी जो कुछ भी कहना चाहती है, उसे लिखित में कहानी चाहिए। अदालत ने बीएमसी को एक सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

पिछले दिनों ईओडब्ल्यू ने 10 मार्च 2020 से 5 मई 2022 के कोरोना काल के खिचड़ी घोटाले और बाडी बैग घोटाले की जांच के लिए कुछ इंजीनियर को नोटिस भेज कर पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद इंजीनियर सोसिएशन के जरिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ताओं का दावा है कि बीएमसी आयुक्त समेत वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशों पर इंजीनियर काम किया, तो घोटालों के लिए केवल उन्हें ही क्यों परेशान किया जा रहा है? अदालत ने इस मामले में ईओडब्ल्यू को बीएमसी आयुक्त से अनुमति लेकर कर ही इंजीनियरों नोटिस भेज कर पूछताछ करने का निर्देश दिया था

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