Mumbai News: 65 हजार किसानों से कर्ज पर मनमाना ब्याज लेने पर राज्य सरकार को नोटिस, गिरगांव चौपाटी पर क्रिसमस संगीत समारोह की इजाजत

  • नाशिक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक पर किसानों को दिए कर्ज पर ब्याज लेने के लिए आरबीआई के गाइड लाइन का पालन नहीं करने का आरोप
  • 18 दिसंबर को किसानों की जनहित याचिका पर अगली सुनवाई
  • बॉम्बे हाई कोर्ट से 8 दिसंबर को गिरगांव चौपाटी पर क्रिसमस संगीत समारोह की मिली इजाजत

Bhaskar Hindi
Update: 2024-11-22 16:44 GMT

Mumbai News : बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाशिक जिला मध्यवर्ती सहकारी (एनडीसीसी) बैंक द्वारा 65 हजार किसानों से कर्ज पर मनमाना ब्याज लेने को लेकर दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में दावा किया गया है कि सहकारी बैंक द्वारा किसानों को दिए कर्ज पर ब्याज लेने के लिए आरबीआई के गाइड लाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। अदालत ने 18 दिसंबर को जनहित याचिका पर अगली सुनवाई रखी है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्यार और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ के समक्ष नाशिक के किसान प्रकाश बालकृष्ण शिंदे और अर्जुन दामू बोराडे की ओर वकील सुनिल जावले की दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की अोर से पेश वकील ने दलील दी कि एनडीसीसी बैंक से खेती के लिए कर्ज लेने वाले किसान कर्ज पर अधिक ब्याज बढ़ने से परेशान है। एनडीसीसी बैंक किसानों को दिए कर्ज पर ब्याज लेने के लिए आरबीआई के गाइड लाइन का पालन नहीं कर रही है। बैंक के कर्ज से दबे किसान अधिक ब्याज बढ़ने से परेशान है और वे आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हैं। राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंकों के किसानों को दिए कर्ज पर मनमाना ब्याज वसूला पर कोई नियंत्रण नहीं है। एनडीसीसी बैंक से लाखों किसानों ने कर्ज लिया है, जिसमें 65 हजार किसान बैंक द्वारा उनके लिए कर्ज पर अधिक ब्याज लगाने के कारण वे कर्ज भरने में असमर्थ हैं। पीठ ने जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को रखी गई है।

बॉम्बे हाई कोर्ट से 8 दिसंबर को गिरगांव चौपाटी पर क्रिसमस संगीत समारोह की मिली इजाजत

उधर बॉम्बे हाई कोर्ट से शुक्रवार को सार्वजनिक संस्था प्रभु येशु जन्मोत्सव को 8 दिसंबर को गिरगांव चौपाटी पर क्रिसमस संगीत समारोह आयोजित करने की इजाजत मिल गई है। पिछले साल अदालत ने संस्था को 15000 वर्ग मीटर क्षेत्र में क्रिसमस संगीत समारोह आयोजित करने की अनुमति मिली थी। न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति कमल खाता की पीठ के समक्ष मंगलवार को प्रभु येशु जन्मोत्सव संस्था की ओर से वकील जतीन शेठ और अंकुश शाह की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि संस्था 1965 से क्रिसमस संगीत समारोह का आयोजन कर रही है। संस्था को पिछले साल की तरह इस साल भी गिरगांव चौपाटी पर 15000 वर्ग मीटर क्षेत्र में क्रिसमस संगीत समारोह आयोजित करने की इजाजत दी जाए। बीएमसी के वकील ने कहा कि शर्तों के आधार संस्था को इसकी इजाजत दी जा सकती है। पीठ ने क्रिसमस संगीत समारोह की इजाजत दे दी। साथ ही पीठ ने संस्था को सुरक्षा के लिए पर्याप्त गार्ड की तैनाती करने और विभिन्न पर्यावरण नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है। 2022 में संस्था याचिका दायर कर 25000 वर्ग मीटर क्षेत्र में उत्सव आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। बीएमसी ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि गिरगांव चौपाटी का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा। अदालत ने संस्था को 15000 वर्ग मीटर क्षेत्र में क्रिसमस संगीत समारोह आयोजित करने की अनुमति दी थी।

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