पुलिस हिरासत में मौत मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका से अभिनेता सलमान खान का नाम हटाने का दिया आदेश

  • सलमान खान के घर पर फायरिंग में आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत का मामला
  • सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर सुरक्षित रखने का निर्देश
  • मृतक की मां का सीबीआई जांच का अनुरोध

Bhaskar Hindi
Update: 2024-06-10 16:16 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी अनुज थापन की पुलिस हिरासत में मौत की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका से प्रतिवादी के रूप में सलमान खान का नाम हटाने का आदेश दिया। अदालत ने सीआईडी को लाकप के सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। इस साल 14 अप्रैल को दो बाइक सवारों ने सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी की थी। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ के समक्ष मृतक अनुज थापन की मां रीता देवी की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति को प्रतिवादी बनाने का क्या मतलब है, जिसे पीड़ित माना गया है? हमें कोई कारण नहीं दिखता कि सलमान खान को इस याचिका में क्यों रहना चाहिए? खंडपीठ ने कहा कि वह आवश्यक पक्ष नहीं है। याचिकाकर्ता रीता देवी ने याचिका में हाई कोर्ट से अपने बेटे की मौत की जांच सीबीआई को करने का अनुरोध किया है। याचिका में दावा किया गया है कि थापन को हिरासत में पुलिस द्वारा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। याचिका में सलमान खान के खिलाफ कोई आरोप या राहत नहीं मांगी गई है। इसलिए अभिनेता को याचिका में शामिल रखने का कोई मतलब नहीं है।

याचिकाकर्ता के वकील निशांत राणा ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता को 10 मई को समन जारी कर 23 मई को अपना बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया था, लेकिन उन्हें 24 मई को समन मिला। अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट याचिकाकर्ता को नया समन जारी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि यह समय से पहले तामील हो जाए, जिससे वह पेश हो सकें। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद तय की है। 14 अप्रैल को दो बाइक सवारों ने अभिनेता सलमान खान के बांद्रा इलाके में स्थित घर के बाहर गोलीबारी की थी। पुलिस ने दोनों विक्की गुप्ता और सागर पाल को गुजरात से गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के बाद थापन को 26 अप्रैल को पंजाब में गिरफ्तार किया गया था।

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