कामकाजी महिला भी भरण पोषण पाने की अधिकारी
कुटुम्ब न्यायालय ने दिया महत्वपूर्ण आदेश
डिजिटल डेस्क,जबलपुर।
कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश केएन सिंह की अदालत ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में व्यवस्था दी है कि कामकाजी महिला भी भरण-पोषण राशि पाने की हकदार है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी मासिक आय पति की तुलना में कम है। इस मत के साथ अदालत ने पति को निर्देश दिए कि वह अपनी पत्नी को प्रतिमाह भरण-पोषण राशि प्रदान करे। आवेदिका रामपुर, जबलपुर निवासी निधि बहरेलिया की ओर से अधिवक्ता संदेश दीक्षित ने बताया कि आवेदिका का विवाह 28 अप्रैल, 2016 को अनावेदक सुमित बहरेलिया के साथ हुआ था। विवाह के बाद ससुराल पक्ष की ओर से दहेज कम लाने को लेकर उसे परेशान किया जाता था। इस पर आवेदिका के माता-पिता ने उसे अपने पास बुला लिया। आवेदिका संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत है। उसकी इतनी आमदनी नहीं कि जीवन-यापन किया जा सके जबकि अलग रह रहा पति तीन तरह के कार्यों से काफी आमदनी अर्जित करता है।