जबलपुर: टाइफाॅइड के इलाज के लिए भर्ती हुई थीं बीमिता पीड़िता ने कहा, हमारे साथ किया जा रहा धोखा

  • स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने कहा- जहाँ नौकरी करती हैं वहाँ से लें क्लेम
  • सबमिट करने पर बीमा कंपनी के अधिकारियों ने क्लेम खारिज कर दिया।
  • इलाज के बाद सारे बिल बीमा कंपनी में सबमिट किए।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-06-28 09:59 GMT

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। पुरानी पॉलिसी होने के बाद भी बीमा कंपनियाँ क्लेम देने में पीछे हैं। बीमित इलाज के लिए भर्ती होते हैं तो वहाँ पर भी कैशलेस नहीं किया जाता है। सारे दस्तावेज व प्रमाण देने के बाद भी सुनवाई नहीं की जा रही।

परेशान होकर बीमितों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में केस लगाना पड़ रहा है। ऐसी ही शिकायत इंदौर निवासी मुस्कान चौहान ने की है। उन्होंने बताया कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हमारे पूरे परिवार की पॉलिसी है। पॉलिसी क्रमांक पी/900000/01 /2023/000163 का प्रीमियम भी जमा हो रहा है।

मई 2024 में टाइफाॅइड होने के कारण निजी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इलाज के दौरान बीमा कंपनी को कैशलेस के लिए मेल किया। मेल करने पर बीमा अधिकारियों ने कैशलेस रिजेक्ट कर दिया। मुस्कान का इलाज परिजनों को अपने खर्च पर कराना पड़ा।

इलाज के बाद सारे बिल बीमा कंपनी में सबमिट किए। सबमिट करने पर बीमा कंपनी के अधिकारियों ने क्लेम खारिज कर दिया। बीमित को कहा कि जिस कंपनी में नौकरी करती हैं उस कंपनी से क्लेम करके भुगतान प्राप्त कर लें। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ धोखा किया जा रहा है। वहीं कंपनी प्रवक्ता की तरफ से कंपनी का पक्ष नहीं मिला।

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