कार्यक्रम के लिए की गई लाइटिंग से फैला था करंट, लापरवाही ने ले ली मासूम की जान

मामले में पुलिस ने 3 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज

Bhaskar Hindi
Update: 2023-07-28 17:57 GMT

डिजिटल डेस्क जबलपुर। कार्यक्रमों के समापन के बाद बिजली कनेक्शनों पर ध्यान न देना कितना घातक साबित हो सकता है, इसका खुलासा मासूम की दर्दनाक मौत के मामले में हुआ है। दरअसल विजय नगर, कचनार सिटी रोड स्थित कौशल्या एक्जोटिका में करंट लगने से हुई 13 वर्षीय बालक की मौत में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। पुलिस के अनुसार जाँच में यह बात सामने आई कि अपार्टमेंट में धार्मिक आयोजन को लेकर खींचे गए विद्युत तार को व्यवस्थित तरीके से नहीं निकाला गया। यह खुला तार मंदिर की ग्रिल में टच हो गया था। यही मासूम बालक की असमय मृत्यु का कारण बन गया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार बीते 24 जुलाई को एक निजी अस्पताल से यह सूचना मिली थी कि तेरह वर्षीय रिशित पटेल को गार्डन में करंट लगने पर उनके पिता आशीष पटेल द्वारा भर्ती कराया गया। जिसकी मृत्यु हो गई। पंचनामा कार्यवाही कर शव को पीएम के लिए भिजवाकर मामले को जाँच में लिया गया।

भंडारा कार्यक्रम में हुई लाइटिंग से फैला था करंट

पुलिस के अनुसार जाँच के दौरान मृतक बालक के परिजनों एवं आसपास के निवासियों के कथन लिए गए। इसमें लोगों ने बताया कि घटना वाले दिन कौशल्या एक्जोटिका परिसर में बने शिव मंदिर में हर्ष पाण्डेय द्वारा शिवजी का अभिषेक एवं भंडारे का आयोजन कराया गया। इस दौरान अतिरिक्त लाइटिंग कराई गई। पड़ोसियों एवं बिजली विभाग को सूचित किए बिना ही तार खींचकर मंदिर में लाइट का उपयोग किया गया। इसके अलावा अलग से हेलोजन लाइट लगवाने के कारण व बिजली का क्षमता से अधिक दबाव पडऩे एवं तकनीकी फॉल्ट आने की वजह से करंट भरा तार यहाँ लगी ग्रिल में टच हो गया। इसी बीच वहाँ खेलने आया रिशित पटेल उस तार के संपर्क में आ गया था।

सीसीटीवी फुटेज में भी सामने आई लापरवाही

इस बीच पुलिस द्वारा यहाँ लगे सीसीटीवी फुटेज को चैक करने एवं उखरी पॉवर हाउस के अभियंता की रिपोर्ट के अवलोकन में यह पाया है कि उक्त घटना परिसर में लगे विद्युत मीटर के बाद की गई इंटरनल वायरिंग के कारण घटित हुई है। जाँच में यह भी पाया गया है कि हर्ष द्वारा अनधिकृत रूप से विद्युत कनेक्शन लेने और इलेक्ट्रीशियन मनोज कुमार झारिया एवं रवि मार्को द्वारा भी बिना किसी प्राधिकृत विद्युत सुधारने का लाइसेंस नहीं होने पर भी यहाँ इलेक्ट्रिक कार्य कर अतिरिक्त लाइटिंग लगाई गई थी। इसी के चलते हर्ष पाण्डेय, मनोज कुमार झारिया एवं रवि मार्काे द्वारा सतर्कता व सावधानी नहीं बरतने पर उनके विरुद्ध धारा 304 ए, 34 भादंवि का मामला दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू की गई है।

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