जबलपुर: टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग व रेलवे द्वारा भेजे जा रहे नोटिसों की परवाह नहीं कर रहा बिल्डर

  • बिना एप्रोच रोड के नगर निगम ने कैसे कर दिया अर्जुन देव कॉलोनी का नक्शा पास
  • बिल्डर द्वारा कोई एनओसी प्रस्तुत नहीं की गई
  • बिल्डर को एनओसी के संबंध में पूर्व में नोटिस जारी किए गए

Bhaskar Hindi
Update: 2024-01-17 09:54 GMT

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। पोलीपाथर क्षेत्र में लगभग 30 एकड़ में बन रही अर्जुनदेव कॉलोनी की एप्रोच रोड (पहुँच मार्ग) का निर्माण जो रेलवे की भूमि में हुआ है उसे अलग करने के लिए पश्चिम-मध्य रेलवे बिल्डर को सिर्फ नोटिस देकर मामले की इतिश्री करने में लगा हुआ है।

सालों गुजर जाने के बाद भी बिल्डर ने न तो जवाब दिया है और न ही रेलवे अपनी भूमि को बिल्डर के कब्जे से मुक्त करा पाया है। टीएनसीपी के अधिकारी भी अपने ही नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण धड़ल्ले के साथ जारी है। वहीं नगर निगम के अधिकारी भी बिना एप्रोच रोड के नक्शा पास करने के बाद चुप्पी साधे बैठे हैं।

इस तरह किया गया है रेलवे की भूमि पर कब्जा

एप्रोच रोड की जमीन को रेलवे ने अपनी बताते हुए भसीन एवं मनोचा बिल्डर को पूर्व में कई नोटिस जारी किए हैं एवं एप्रोच रोड हटाने के लिए कई बार नोटिस के माध्यम से कह चुका है। वहीं दूसरी तरफ टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों का कहना है कि विभाग ने अर्जुनदेव कॉलोनी के नक्शे को सशर्त मंजूरी दी थी।

जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि बिल्डर को रेलवे से एनओसी लेना अनिवार्य होगा और बिल्डर द्वारा अगर रेलवे की भूमि की एनओसी नहीं प्राप्त की जाती है तो टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग का दिया गया अभिमत व्यपगत (निरस्त) माना जाएगा। टाउन एण्ड कंट्री की प्राप्त शिकायतों में अधिकारियों ने बताया कि भसीन बिल्डर को एनओसी के संबंध में पूर्व में नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक बिल्डर द्वारा कोई एनओसी प्रस्तुत नहीं की गई है।

प्रभारी ज्वाॅइंट डायरेक्टर बच रहे

टीएनसीपी के प्रभारी ज्वाइंट डायरेक्टर एसके मुदगल से पोलीपाथर स्थित अर्जुनदेव कॉलोनी के बिल्डर के द्वारा एनओसी प्रस्तुत नहीं किए जाने के संंबंध में पक्ष लेने का प्रयास किया गया तो वे पूरी तरह बचते रहे।

नगर निगम व टीएनसीपी के अधिकारी मौन

अर्जुनदेव कॉलोनी में बिना एनओसी के रेलवे की भूमि पर रोड का निर्माण किए जाने के मामले में टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग व नगर निगम के अधिकारी बिल्डर को नोटिस देने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। जिस तरह शासकीय जमीन पर बस्ती बसने के बाद निद्रा से अमला जागता है ठीक उसी तरह जब कोर्ट से आदेश आएगा तब जागेगा और उसके बाद रोड को कब्जा मुक्त कराने नगर निगम व रेलवे पहुँचेगा। पहले से अगर जागें तो आम लोग बिल्डर की झूठ से बच सकते हैं और वे अपनी जमा पूँजी प्लाॅट खरीदने व मकान बनाने में नहीं लगाएँगे।

परीक्षण कराया जाएगा

अर्जुनदेव कॉलोनी के बिल्डर ने रेलवे लाइन पर एप्रोच रोड का निर्माण किया है उसका जल्द ही परीक्षण कराया जाएगा।

-हर्षित श्रीवास्तव, सीपीआरओ, पमरे

नियमानुसार

होगी कार्रवाई

बिल्डर के द्वारा एनओसी प्रस्तुत नहीं किए जाने के मामले में परीक्षण कराया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई कराई जाएगी।

-प्रीति यादव, कमिश्नर नगर निगम जबलपुर

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