जबलपुर: निजी जमीन पर अवैध कॉलोनी निर्माण की शिकायत पर लें निर्णय
- नगर निगम जबलपुर को हाई कोर्ट ने दिए निर्देश
- राज्य शासन द्वारा नगर निगम एक्ट में संशोधित धारा 15A को शून्य करार दिया था।
- न्यू कैलकुलेटर बीड़ी का मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में व्यापार किया जाता है।
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर निगम जबलपुर को निर्देश दिए हैं कि निजी जमीन पर अवैध कॉलोनी निर्माण की शिकायत पर विचार कर उचित निर्णय पारित करें। जस्टिस शील नागू व जस्टिस अमरनाथ केसरवानी की खंडपीठ ने इसके लिए 30 दिन की मोहलत दी है।
जबलपुर निवासी जगदीश प्रसाद केवट की ओर से अधिवक्ता केके पांडे, कौशलेश पांडे व सिद्धार्थ पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता की लक्ष्मीपुर तहसील जबलपुर में खसरा नं. 75/2 का रकबा 0.84 हेक्टेयर खसरा नं. 76 का रकबा 0.69 हेक्टेयर, खसरा नं. 77 का रकबा 0.75 हेक्टेयर जमीन है।
इसका कुल रकबा करीब 3 एकड़ का है। उन्होंने बताया कि बिल्डर अशोक साहू, मयंक निगम, मनीष निगम, रवि भाटिया, जसवीर भाटिया द्वारा इस जमीन पर अवैध कॉलोनी बनाई जा रही है।
पूर्व में अवैध कॉलोनी को वैधानिक करने के लिए राज्य शासन द्वारा नगर निगम एक्ट में धारा 15A जोड़कर अवैध कॉलोनी को वैधानिक कर दिया गया था। इसे जनहित याचिका में चुनौती दी गई थी। ग्वालियर पीठ की डिवीजन बेंच राज्य शासन द्वारा नगर निगम एक्ट में संशोधित धारा 15A को शून्य करार दिया था।
याचिकाकर्ता ने कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, नगर निगम कमिशनर को थाना प्रभारी लार्डगंज अनुविभगीय अधिकारी राजस्व अधारताल को प्रतिवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।
बीड़ी की व्यापार पोशाक के अवैध उपयोग पर कोर्ट ने लगाई रोक
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 (वाणिज्यक न्यायालय) देवरथ सिंह ने केशव ट्रेडर्स और उसके प्रोपराइटर द्वारा कलकत्ता बीड़ी की व्यापारी पोशाक (ट्रेड ड्रेस) के उपयोग पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी।
दरअसल, जबलपुर की अंजली ट्रेडिंग कंपनी के कुनाल मंडल ने कोर्ट में परिवाद दायर कर बताया कि उनके द्वारा न्यू कैलकुलेटर बीड़ी का मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में व्यापार किया जाता है। कोर्ट को बताया गया कि उनकी व्यापार पोशाक जिसमे गुलाबी रंग की पैकेजिंग जिसमे पहाड़ों एवं एक पेड़ और उगते हुए सूरज का चित्रण है।
अधिवक्ता कुनाल वत्स, अन्वेष श्रीवास्तव एवं जानु रजक ने कोर्ट को बताया कि मुकादमगंज स्थित केशव ट्रेडर्स एवं प्रमोद कुमार बढ़गायियां द्वारा उक्त व्यापार पोशाक का अवैधानिक उपयोग किया जा रहा है। जिससे वादी को नुकसान और आम जनता के बीच भ्रम पैदा हो रहा है।