ब्याज सहित इलाज की राशि बीमित को भुगतान करे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी
जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनवाई के बाद दिया आदेश
डिजिटल डेस्क, जबलपुर।
अस्पताल में कैशलेस नहीं किया गया और बिल सबमिट करने पर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने क्लेम नहीं दिया। परेशान होकर मप्र जबलपुर कोतवाली थाने के पीछे हनुमानताल निवासी आदित्य मलैया ने जिला उपभोक्ता फोरम में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी। फोरम में अपने अधिवक्ता मनीष मिश्रा के माध्यम से पक्ष रखा कि उसे अप्रैल 2021 में कोरोना हो गया था। कोरोना के कारण निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होना पड़ा था। इलाज के दौरान स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को कैशलेस के लिए मेल किया गया तो मेल के जवाब में कहा गया कि आपको बिल सबमिट करने पर पूरा भुगतान किया जाएगा। बीमित ने इलाज के बाद सारे दस्तावेज बीमा कंपनी में सबमिट किए थे। क्लेम डिपार्टमेंट ने अनेक प्रकार की क्वेरी निकालीं तो बीमित ने दोबारा अस्पताल से सत्यापित कराकर पूरी रिपोर्ट बीमा कंपनी में सबमिट की। वहाँ से बीमा अधिकारियों ने यह कहा कि जल्द आपको भुगतान कर दिया जाएगा पर अचानक स्टार हेल्थ के क्लेम डिपार्टमेंट से जवाब दिया गया कि आपको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं थी। बीमित ने अनेक बार मेल किया और टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया पर जिम्मेदारों ने किसी भी तरह का उचित जवाब नहीं दिया। पॉलिसीधारक ने सारे दस्तावेज जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष पेश किए और वहाँ सुनवाई के बाद स्टार हेल्थ को 6 प्रतिशत ब्याज के साथ पूरी राशि भुगतान करने के आदेश दिए हैं। वहीं समय पर भुगतान नहीं करने पर जुर्माना लगाने की भी चेतावनी बीमा कंपनी को फोरम की तरफ से दी गई है।
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