दो हजार के 10 नोट किसी भी तरह की आईडी प्रूफ दिखाए और फॉर्म भरे बिना ही किसी भी बैंकों में बदले जा सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के इस निर्देश का शहर के बैंकों में पालन नहीं किया जा रहा।

Bhaskar Hindi
Update: 2023-05-30 10:15 GMT

डिजिटल डेस्क,जबलपुर।

दो हजार के 10 नोट किसी भी तरह की आईडी प्रूफ दिखाए और फॉर्म भरे बिना ही किसी भी बैंकों में बदले जा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के इस निर्देश का शहर के बैंकों में पालन नहीं किया जा रहा। नोट बदलने के लिए बैंक पहुँच रहे आम उपभोक्ताओं को एक फाॅर्म के साथ अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटरआईडी देना हर हाल में अनिवार्य है।

यही वजह है कि आए दिन बैंकों में विवाद की स्थिति बन रही है। इस मामले की सच्चाई जानने के लिए भास्कर की टीम ने कई बैंकों में पहुँचकर जब जानकारी जुटाई तो उपभोक्ताओं की शिकायत सच निकली, लेकिन बैंकों में मौजूद जिम्मेदार अफसर सिक्योरिटी और बैंकिंग प्रक्रिया का हवाला देते नजर आए। कई बैंक अधिकारियों ने तो यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि हम नियम से बंधे हैं, लोगों को आईडी प्रूफ और फॉर्म भरना ही होगा।

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