प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, घातक हथियार एवं आग्नेय शस्त्रों का प्रदर्शन और उपयोग प्रतिबंधित
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशक जारी किए
डिजिटल डेस्क जबलपुर। विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशक जारी कर जबलपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के सभी प्रकार के घातक हथियार एवं आग्नेय शास्त्रों के प्रदर्शन और उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है। आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक, तरल, गैसीय एवं बायो केमिकल पदार्थ को लेकर नहीं चल सकेगा। इसी प्रकार घातक हथियार जैसे चाकू, लोहे की छड़, लाठी, तलवार, भाला, बरछी, फरसा, गंडासा, छुरा, बल्लम या अन्य कोई घातक हथियार धारण नहीं कर सकेगा और न प्रदर्शन कर सकेगा। किसी भी प्रकार के आग्नेय शस्त्रों का प्रदर्शन भी सार्वजनिक रूप में नहीं कर सकेगा।
सोशल मीडिया पर रहेगी नजर -
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्?स, इंस्टाग्राम, हाईक जैसे सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तथा एसएमएस का दुरुपयोग कर धार्मिक, जातिवाद, सामाजिक आदि भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के वाले संदेशों के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है। आदेश में जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र में जनसाधारण के अवैध जमाव को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि समस्त प्रकार के जुलूस, सभा, नारेबाजी, धरना प्रदर्शन आदि पूर्णत: प्रतिबंधित होंगे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग (धार्मिक स्थलों को छोड़कर) पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। आदेश में संपूर्ण जबलपुर जिले के अंतर्गत मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व से मतदान दिवस से 48 घंटे बाद तक चलित वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी हालत में नहीं किया जा सकेगा।
आदेश के उल्लंघन पर 188 के तहत कार्रवाई -
यह प्रतिबंध शासकीय एवं अर्धशासकीय निकायों के सुरक्षा कर्मियों, पुलिस कर्मियों, विशेष पुलिस कर्मियों एवं ऐसे शासकीय अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। प्रचार सामग्री पर नियमानुसार प्रकाशक व मुद्रक का नाम लेख करने के अलावा प्राप्त स्वीकृति का क्रमांक लिखना आवश्यक होगा। प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।