मतदान केन्द्र में सूची का अवलोकन कर सकेंगे लोग, अगर गड़बड़ी तो लिए जाएँगे दावे-आपत्ति
मतदाता सूची में 31 अगस्त तक जुड़वाए जा सकेंगे नाम
डिजिटल डेस्क,जबलपुर।
जिले में दो अगस्त से प्रारंभ हुये मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारूप मतदाता सूची में नये नाम जोड़ने, दोहरी प्रवृष्टि वाले मतदाताओं, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपित कराने तथा पूर्व से दर्ज प्रविष्टियों में संशोधन कराने के लिये 31 अगस्त तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। जिले में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2023 के तहत दो अगस्त को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। आम लोग और मतदाता अपने मतदान केंद्र पर प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन कर सकेंगे तथा मतदान केंद्र पर ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपित करने या नाम में संशोधन के लिये फाॅर्म-6, फाॅर्म-7 या फाॅर्म-8 में दावा-आपत्ति दे सकेंगे। इसके साथ ही ऐसे युवा जो 1 अक्टूबर 2023 की तारीख पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं वे भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने फाॅर्म-6 में अग्रिम आवेदन दे सकेंगे। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, विलोपित कराने तथा संशोधन के 31 अगस्त तक प्राप्त हुये आवेदनों (दावे-आपत्तियों) का निराकरण 22 सितंबर तक किया जायेगा तथा चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।