जबलपुर: यूनिपोल की अनुमति देने में नियमों का खुला उल्लंघन, अपवाद को बना रहे ढाल
- एजेन्सियों के साथ मिलकर नगर निगम के अधिकारी कर रहे मनमानी, कोई देखने वाला तक नहीं
- नियमों के अनुसार सड़क के बीचों-बीच यूनिपोल लगाना प्रतिबंधित है।
- नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से शहर में यूनिपोल लगाने की अनुमति दी जा रही है।
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। शहर में यूनिपोल की अनुमति देने में नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। नगर निगम के अधिकारी नियमों का उल्लंघन करने के लिए उस अपवाद यानी संशोधन को ढाल बना रहे हैं, जिसके जरिए सड़क से 3 मीटर की दूरी पर यूनिपोल लगाने से उसी परिस्थिति में छूट दी जाएगी, जब सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित कर ले कि ऐसे क्षेत्र में यूनिपोल लगाने से नागरिक सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।
मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि सड़क और फुटपाथ से 3 मीटर की दूरी पर ही यूनिपोल लगाने की अनुमति दी जाएगी। राज्य सरकार ने 17 जनवरी 2022 को विशेष परिस्थितियों या अपवाद स्वरूप केवल इतना संशोधन किया कि सक्षम प्राधिकारी जब सुनिश्चित कर ले कि ऐसे क्षेत्र में यूनिपोल लगाने से नागरिक सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है, तभी सड़क और फुटपाथ से 3 मीटर की दूरी वाले नियम से छूट दी जाएगी।
नगर निगम के अधिकारियों ने इस अपवाद को ढाल बनाते हुए यह समझ लिया कि सरकार ने सड़क और फुटपाथ से 3 मीटर की दूरी वाले नियम को समाप्त कर दिया है। नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से शहर में यूनिपोल लगाने की अनुमति दी जा रही है।
जहाँ सड़क विभक्त हो रही, वहाँ भी टाँग रहे यूनिपोल
मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 में स्पष्ट किया गया है कि जहाँ पर सड़क विभक्त हो रही है, वहाँ पर यूनिपोल नहीं लगाए जा सकते हैं। चौथा पुल पर विभक्त हो रही सड़क के बीच में यूनिपोल लगा दिया गया है।
नियमों के अनुसार सड़क के बीचों-बीच यूनिपोल लगाना प्रतिबंधित है। भैंसासुर रोड पर सड़क के बीचों-बीच डिवाइडर पर यूनिपोल लगा दिया गया है। नागरिक सुरक्षा के लिए खतरा होने के बाद भी यूनिपोल नहीं हटाया जा रहा है। नियमों में स्पष्ट लिखा गया है कि मेन रोड और सर्विस रोड के बीच में यूनिपोल नहीं लगाया जाएगा।
आईएसबीटी में मेन रोड और सर्विस रोड के बीच यूनिपोल लगा दिया गया है। इससे वाहन चालकों की दृश्यता प्रभावित हो रही है।
मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 में स्पष्ट किया गया है कि जहाँ पर सड़क विभक्त हो रही है, वहाँ पर यूनिपोल नहीं लगाए जा सकते हैं। चौथा पुल पर विभक्त हो रही सड़क के बीच में यूनिपोल लगा दिया गया है।
नियमों के अनुसार सड़क के बीचों-बीच यूनिपोल लगाना प्रतिबंधित है। भैंसासुर रोड पर सड़क के बीचों-बीच डिवाइडर पर यूनिपोल लगा दिया गया है। नागरिक सुरक्षा के लिए खतरा होने के बाद भी यूनिपोल नहीं हटाया जा रहा है। नियमों में स्पष्ट लिखा गया है कि मेन रोड और सर्विस रोड के बीच में यूनिपोल नहीं लगाया जाएगा।
आईएसबीटी में मेन रोड और सर्विस रोड के बीच यूनिपोल लगा दिया गया है। इससे वाहन चालकों की दृश्यता प्रभावित हो रही है।
मुंबई के बाद पुणे में गिरा होर्डिंग
13 मई को आँधी और तूफान से मुंबई के घाटकोपर में यूनिपोल गिरने से 16 लोगों की मौत और 75 लोग घायल हो गए थे। इस घटना को अभी एक सप्ताह का भी वक्त नहीं बीता है। रविवार दोपहर तेज आँधी चलने से पुणे में एक होर्डिंग गिर गया।
इस घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मंुबई की घटना के बाद पुणे में लोग होर्डिंग से सुरक्षित दूरी पर खड़े हुए थे, इसके कारण ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया, नहीं तो यहाँ पर भी बड़ा हादसा हो सकता था।